बिना मास्क ट्रेन में की यात्रा तो होंगे अपराधी, होगा ऐसा सलूक

टीम भारत दीप |

अब इसे रेलवे अधिनियम के तहत अपराध के तौर पर शामिल किया है।
अब इसे रेलवे अधिनियम के तहत अपराध के तौर पर शामिल किया है।

कोरोना प्रोटोकाल को लेकर रेलवे ने भी सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। इसी क्रम में अब ट्रेनों में मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक रेलवे बोर्ड ने एक आदेश जारी कर सभी रेलवे परिसर और ट्रेनों में मास्क न पहनने पर 500 रुपए जुर्माना लगाने का फैसला किया है। कहा गया है कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।

नई दिल्ली। देश में कोरोना को लेकर हालात सुधर नहीं रहे हैं। ऐसे में कोरोना प्रोटोकाल को लेकर रेलवे ने भी सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। इसी क्रम में अब ट्रेनों में मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक रेलवे बोर्ड ने एक आदेश जारी कर सभी रेलवे परिसर और ट्रेनों में मास्क न पहनने पर 500 रुपए जुर्माना लगाने का फैसला किया है।

कहा गया है कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। बताया गया कि अगले 6 माह तक यह व्यवस्था जारी रहेगा। बताया गया कि रेलवे ने अब इसे रेलवे अधिनियम के तहत अपराध के तौर पर शामिल किया है।

बताया गया कि रेलवे ने वायरस के प्रसार को प्रतिबंधित करने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी किए गए विभिन्न कोविड-19 प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए इसे अपनाया है।

बताया गया कि रेलवे द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि कोरोना प्रोटोकाल को लेकर यह जरूरी दिशा—निेर्देश जारी किए गए है जिसका सख्ती के साथ पालन किया जाएगा।

वहीं भारतीय रेलवे द्वारा ट्रेनों की आवाजाही के लिए जारी मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) में कहा गया कि सभी यात्रियों को सलाह दी जानी चाहिए कि उन्हें रेलवे प्रवेश और यात्रा के दौरान फेस कवर या मास्क पहने हुए होना चाहिए।

कहा गया  कि मास्क के अनिवार्य उपयोग और जुर्माने को अब भारतीय रेलवे (रेलवे परिसर में स्वच्छता को प्रभावित करने वाली गतिविधियों के लिए दंड) नियम, 2012 के तहत सूचीबद्ध किया जाएगा, जिसमें रेल परिसर में थूकने वालों के लिए भी जुर्माने का प्रावधान किया गया।

वहीं आदेश में कहा गया है, कोविड-19 स्थिति के मद्देनजर, किसी व्यक्ति द्वारा मास्क नहीं पहनने और रेलवे परिसर (ट्रेनों सहित) में प्रवेश करने और थूकने एवं इस तरह के कृत्य पर रोक लगाना अस्वच्छ परिस्थितियों के निर्माण से बचने के लिए महत्वपूर्ण है जिससे जीवन और सार्वजनिक स्वास्थ्य को खतरा हो सकता है।

वहीं बताया गया कि रेलवे अधिकारियों द्वारा भारतीय रेलवे (रेलवे परिसर में स्वच्छता को प्रभावित करने वाली गतिविधियों के लिए दंड) नियम, 2012 के तहत जुर्माना (500 रुपये तक) वसूल किया जाएगा। यह छह माह की अवधि के लिए तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक लागू रहेगा।
 


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