जीएसटी वार्षिक रिटर्न भरने की बढ़ी समय—सीमा, अब 31 मार्च तक भरें रिटर्न

टीम भारत दीप |

कर पेशेवरों के लिये आवश्यक जिम्मेदारी पूरा करने के लिए यह पर्याप्त है।
कर पेशेवरों के लिये आवश्यक जिम्मेदारी पूरा करने के लिए यह पर्याप्त है।

वित्त वर्ष 2019-20 के लिये माल एवं सेवा कर (जीएसटी) का वार्षिक रिटर्न भरने की समय—सीमा को रविवार को सरकार ने बढ़ाकर 31 मार्च तक कर दिया है। बताया गया कि यह सरकार द्वारा दिया गया दूसरा विस्तार है। इससे पहले यह समय—सीमा 31 दिसंबर 2020 से बढ़ाकर 28 फरवरी 2021 कर दी गयी थी।

नई दिल्ली। करदाताओं को राहत देते हुए सरकार ने अहम फैसला किया है। इसके तहत जीएसटी वार्षिक रिटर्न भरने की समय—सीमा 31 मार्च तक बढ़ा दी गई है। बताया जा रहा है कि सरकार के इस फैसले से करदाताओं को काफी राहत मिलेगी।

दरअसल वित्त वर्ष 2019-20 के लिये माल एवं सेवा कर (जीएसटी) का वार्षिक रिटर्न भरने की समय—सीमा को रविवार को सरकार ने बढ़ाकर 31 मार्च तक कर दिया है। बताया गया कि यह सरकार द्वारा दिया गया दूसरा विस्तार है। इससे पहले यह समय—सीमा 31 दिसंबर 2020 से बढ़ाकर 28 फरवरी 2021 कर दी गयी थी।

इस बाबत वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि समय—सीमा के भीतर रिटर्न भरने में करदाताओं को आ रही दिक्कतों को देखते हुए सरकार ने 2019-20 के लिये जीएसटी रिटर्न-9 और जीएसटी रिटर्न-9 सी भरने की समय—सीमा और बढ़ा दी है।

बताया गया कि समय—सीमा में यह विस्तार चुनाव आयोग की मंजूरी के साथ किया गया है। बताया गया कि जीएसटीआर-9 एक वार्षिक रिटर्न है। जो जीएसटी के तहत पंजीकृत करदाताओं को भरना होता है। जीएसटआर-9 सी ऑडिट किये गये सालाना वित्तीय लेखा-जोखा और जीएसटीआर-9 का मिलान है।

वहीं एएमआरजी एंड एसोसिएट्स के सीनियर पार्टनर रजत मोहन के मुताबिक भले ही यह 31 दिनों का अपेक्षाकृत छोटा विस्तार है। परन्तु कर पेशेवरों के लिये आवश्यक जिम्मेदारी पूरा करने के लिए यह पर्याप्त है।


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