दिल्ली में उपराज्यपाल की बढ़ेंगी ​शक्तियां, केजरीवाल बोले, चुनी हुई सरकार को कमजोर करने की कोशिश

टीम भारत दीप |

विधेयक को लेकर कहा कि केंद्र सरकार का यह कदम असंवैधानिक और लोकतंत्र विरोधी है।
विधेयक को लेकर कहा कि केंद्र सरकार का यह कदम असंवैधानिक और लोकतंत्र विरोधी है।

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2021 को लोकसभा में पेश किया। कहा जा रहा है कि इसके अन्तर्गत दिल्ली में उपराज्यपाल की ताकत में अब बढ़ोतरी हो जाएगी। वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने इस मामले को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है।

नई दिल्ली। दिल्ली की केजरीवाल सरकार व केन्द्र की मोदी सरकार के बीच एक बार फिर रार देखने को मिल सकती है। इसकी वजह भी है। दरअसल केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2021 को लोकसभा में पेश किया।

कहा जा रहा है कि इसके अन्तर्गत दिल्ली में उपराज्यपाल की ताकत में अब बढ़ोतरी हो जाएगी। वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने इस मामले को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। सीएम केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि भाजपा विधेयक के माध्यम से दिल्ली की चुनी हुई सरकार की शक्तियों को कम करने का प्रयास कर रही है।

सीएम केजरीवाल ने विधेयक को लेकर कहा कि केंद्र सरकार का यह कदम असंवैधानिक और लोकतंत्र विरोधी है। वो इसकी कड़ी निंदा करते हैं। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि दिल्ली के लोगों द्वारा नकारे जाने पर बीजेपी अब लोकसभा में बिल लाकर दिल्ली सरकार की शक्तियों को कम करने का प्रयास कर रही है।

उनके मुताबिक पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा को 8 सीटें मिलीं और एमसीडी उपचुनाव में खाता भी नहीं खुल सका। इसके चलते भाजपा इस तरह का काम कर रही है। सीएम केजरीवाल ने एक और ट्वीट कर लिखा कि यह विधेयक कहता है कि दिल्ली में सरकार का मतलब एलजी होगा। तो चुनी हुई सरकार क्या करेगी?

उन्होंने कहा कि सभी फाइलें एलजी के पास जाएंगी। यह सुप्रीम कोर्ट के चार जुलाई 2018 के फैसले के खिलाफ है, जिसमे कहा गया है कि फाइलें एलजी को नहीं भेजी जाएंगी। चुनी हुई सरकार सभी फैसले लेगी और एलजी को फैसले की कॉपी ही भेजी जाएगी। 

उधर दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के मुताबिक केंद्र सरकार संसद में दिल्ली के संबंध में असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक बिल लेकर आई है। कहा गया कि केंद्र सरकार जीएनसीटीडी एक्ट में बदलाव करने के लिए एक संशोधन बिल लेकर आई है।

बताया गया कि इस बिल में लिखा है कि इसके आने के बाद दिल्ली सरकार का मतलब उपराज्यपाल होगा।  
 


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