लोन लेने वाले खाताधारकों के लिए खुशखबरी ! कैशबैक की सुविधा शुरू

टीम भारत दीप |

ग्राहकों के खातों में रकम वापसी शुरू हो चुकी है।
ग्राहकों के खातों में रकम वापसी शुरू हो चुकी है।

केन्द्र सरकार के आदेश के बाद रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों को ये आदेश दिया था कि 5 नवंबर तक चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर का जो भी पैसा है, वो खाताधारकों को लौटा दें। बाद में सरकार इन बैंकों को भुगतान कर देगी।

 

नई दिल्ली। आज 5 नवंबर को लोन लेने वालों खाताधारकों के लिए अच्छी खबर आई है। उनके खाते में कैशबैक की सुविधा शुरू कर दी गई है। लोन मोराटोरियम मामले में बैंकों को ब्याज पर ब्याज का पैसा खाताधारकों को खाते में वापस करना है। केन्द्र सरकार के आदेश के बाद रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों को ये आदेश दिया था कि 5 नवंबर तक चक्रवृद्धि ब्याज  और साधारण ब्याज के अंतर का जो भी पैसा है, वो खाताधारकों को लौटा दें।

बाद में सरकार इन बैंकों को भुगतान कर देगी। आपको यह भी बताना जरूरी है कि आज लोन मोराटोरियम को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी है। खबर के मुताबिक बैंकों ने मोराटोरियम अवधि के दौरान चक्रवृद्धि ब्याज की रकम को ग्राहकों को लौटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, यानि ग्राहकों के खातों में रकम वापसी शुरू हो चुकी है।

सरकारी बैंकों की ओर से अनुग्रह राशि का मैसेज भी ग्राहकों को मिला है। दरअसल बैंकों ने लोन मोरेटोरियम अवधि के दौरान कर्जदारों के खातों में ब्याज पर लगााए गए ब्याज की रकम लौटानी शुरू कर दी है। योजना पर अमल करते हुए सार्वजनिक क्षेत्र के एक बैंक से ग्राहक को मैसेज भेजा गया कि प्रिय ग्राहक कोविड-19 राहत अनुदान राशि, तीन नवंबर को आपके खाते में डाल दी गई है।

रिजर्व बैंक ने पिछले हफ्ते ही सभी बैंकों, गैर- बैंकिंग वित्तीय कंपनियों सहित कर्ज देने वाले संस्थानों को यह सुनिश्चित करने को कहा कि दो करोड़ रुपये तक के कर्ज पर छह महीने की लोन मोराटोरियम अवधि के दौरान लिए गए ब्याज पर ब्याज से माफी योजना पर 5 नवंबर तक अमल होना चाहिए। वित्त मंत्रालय ने इस योजना के तहत आम लोगों के मन में उठने वाले सवालों के जवाब भी जारी किए हैं।

साथ ही मंत्रालय ने कहा कि सोने को गिरवी रख लिए गए कंजंप्शन लोन भी योजना के तहत ब्याज पर ब्याज से छूट पाने के योग्य हैं। वहीं मंत्रालय ने ये भी साफ कर दिया कि कर्जदाता संस्थान द्वारा सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यम के तौर पर क्लासीफाइड कर्ज इस माफी योजना के तहत छूट पाने के श्रेणी में होंगे। साथ ही यह भी बताया गया कि इन कर्ज के लिए गारंटी चाहे किसी भी तरह की हो उससे इनकी योग्यता पर कोई असर नहीं होगा।

वित्त मंत्रालय की तरफ से यह आम सवालों के जवाब का दूसरा सेट कुछ ही दिनों के अन्दर जारी किया गया है। शायद यही कारण है कि योजना पर अमल के आखिरी दिन से पहले मंत्रालय ने सभी चीजों को साफ कर दिया है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद केन्द्र सरकार ने पिछले माह ही इस इसकी घोषणा की थी।

सरकार ने निर्धारित लोन अकाउंट में छह महीने की अवधि के दौरान चक्रवृद्धि ब्याज और सामान्य ब्याज के बीच के अंतर को लौटाने की घोषणा की। आपको बता दें कि  होम लोन, एजुकेशन लोन, क्रेडिट कार्ड बकाया, ऑटो लोन, एमएसएमई लोन, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन और कंजंप्शन लोन को इस योजना के अन्दर रखा गया है।

हालांकि, कृषि और संबंधित गतिविधियों संबंधित लोन को इस योजना से बाहर रखा गया है। योजना के तहत 1 मार्च 2020 से 31 अगस्त 2020 तक बैंकों और कर्जदाता संस्थानों द्वारा दो करोड़ रुपये तक के बकाए कर्ज खातों पर ब्याज पर लिए गए ब्याज से माफी देने का प्रावधान है और इस राशि को कर्जदारों के खातों में वापस लौटाया जायेगा। वित्त मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद इस दिशा में 23 अक्टूबर को ही दिशानिर्देश दिये थे। वहीं सुप्रीम कोर्ट से भी 14 अक्टूबर को सरकार को इस योजना को जल्द से जल्द लागू करने को कहा गया था।

अब आपके मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर आपके खाते में कितनी रकम वापस होगी। तो आपको बता दें कि 6 माह ( मार्च से अगस्त ) के दरमियान चुकाए गए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो भी अन्तर होगा, वो आपको वापस मिलेगा। आसान भाषा में इसे कैशबैक मान लिजिए। इसका फाॅर्मूला कुछ जटिल है। इसे और आसान तरीके से समझने के लिए इन नीचे दिये गये उदाहरणों को समझना जरूरी है।

 

पहला उदाहरण:-

मानिए कि आपने 50 लाख रुपये का लोन ले रखा है। इस पर 7 प्रतिशत के हिसाब से ईएमआई चुका रहे हैं।

चक्रवृद्धि ब्याज की गणना

लोन अमाउंट                          50 लाख रुपये

ब्याज                                    7 प्रतिशत

अवधि                                   6 माह

चक्रवृद्धि ब्याज                       1,77,572/- रुपये                      

 

साधारण ब्याज की गणना

लोन अमाउंट                          50 लाख रुपये

ब्याज                                    7 प्रतिशत

अवधि                                    6 माह

साधारण ब्याज                        1,75,000/-रुपये

 

       कितना कैशबैक मिलेगा      = चक्रवृद्धि ब्याज-साधारण ब्याज

                                             = 1,77,572-1,75,000

                                             =  2572/- रुपये

       यानि आपके खाते में 2572 रुपये वापस किये जायेंगे।

 

दूसरा उदाहरणः-

    मानिए कि आपने 30 लाख का लोन ले रखा है। इस पर 7.5 प्रतिशत के हिसाब से ईएमआई दे रहे हैं।

 

चक्रवृद्धि ब्याज की गणना

लोन अमाउंट                          30 लाख रुपये

ब्याज                                    7.5 प्रतिशत

अवधि                                   6 महीना

चक्रवृद्धि ब्याज                        1,14,272/- रुपये

 

साधारण ब्याज की गणना

लोन अमाउंट                          30 लाख रुपये

ब्याज                                    7.5 प्रतिशत

अवधि                                   6 महीना

साधारण ब्याज                       112500/- रुपये

 

      कितना कैशबैक मिलेगा  = चक्रवृद्धि ब्याज-साधारण ब्याज

                                        = 1,14,272 - 112500

                                        = 1772 रुपये

      यानि आपके खाते में 1772 रूपये वापस आयेंगे।


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