अनलाॅक3ः अब रात में भी सफर कर सकेंगे लोग, जिम और योग सेंटर भी खुलेंगे

टीम भारत दीप |

स्टैंडर्ड आॅपरेटिंग प्रोसीजर का पालन करना होगा।
स्टैंडर्ड आॅपरेटिंग प्रोसीजर का पालन करना होगा।

मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल व भीड़ जमा होने वाली ऐसी जगह को भी खोलने पर प्रतिबंध जारी रहेगा।

नई दिल्ली। 31 जुलाई को पूरी हो रही अनलाॅक 2 की समय सीमा से पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक-3 के लिए दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं। इस बार रात में लोगों के आवागमन पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया गया है। 

पांच अगस्त के बाद योग संस्थान और जिम आदि खुल जाएंगे। स्कूल-कालेज बंद रहेंगे। सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक समेत भीड़ जमा करने वाले सभी कार्यक्रमों पर भी रोक जारी रहेगी।

अनलाॅक 3 के लिए जारी दिशा निर्देशों में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान को 31 अगस्त तक बंद रखने का निर्देश दिया है। मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल व भीड़ जमा होने वाली ऐसी जगह को भी खोलने पर प्रतिबंध जारी रहेगा। हालांकि स्थानीय स्तर पर समीक्षा के बाद इन्हें खोला जा सकता है। 

स्वतंत्रता दिवस पर यूं होंगे कार्यक्रम
अनलॉक के तीसरे चरण में स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रमों को सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य स्वास्थ्य मानकों का पालन करने के निर्देश के साथ संपन्न कराया जाएगा। इस दौरान मास्क पहनने जैसे नियमों के साथ-साथ केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी स्टैंडर्ड आॅपरेटिंग प्रोसीजर का पालन करना होगा। 

कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन
कंटेनमेंट जोन में 31 अगस्त तक लॉकडाउन सख्ती के साथ लागू रहेगा। इस दौरान इन स्थानों पर केवल आवश्यक सेवाओं और गतिविधियों को ही अनुमति रहेगी। कंटेनमेंट जोन संबंधित जिलों और राज्यों की वेबसाइट पर सूचित किए जाएंगे। यहां सख्त निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं।

इसके साथ ही गृह मंत्रालय ने वंदे भारत मिशन के तहत सीमित तरीके से अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा की अनुमति दे दी है। मंत्रालय ने कहा है कि अन्य अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की आवाजाही चरणबद्ध तरीके से शुरू की जाएगी।


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