चार बजे के बाद लिया कैश तो जिम्मेदारी कैशियर की, कुछ हुआ तो होगी रिकवरी

टीम भारत दीप |

शाम चार बजे के बाद बैंकों में कैश का लेन-देन न किया जाए।
शाम चार बजे के बाद बैंकों में कैश का लेन-देन न किया जाए।

चार बजे के बाद कैश लेन-देन की सारी जिम्मेदारी कैशियर या स्टाफ की होगी। दरअसल यूको बैंक में करीब 4 लाख की डकैती पड़ी थी लेकिन इंश्योरेंस कंपनी केवल दो लाख ही दिए।

बैंकिंग डेस्क। बीते दिनों यूको बैंक में हुई लूट की घटना के बाद अब बैंकों में चार बजे के बाद कैश जमा करने की मनाही की जा रही है। बरेली में इस प्रकार का आदेश जारी किया गया है कि यदि चार बजे के बाद बैंक कर्मचारी कैश लेन-देन करते हैं तो किसी घटना के होने पर जिम्मेदारी उनकी होगी। 

इस संबंध में आरबीई के सर्कुलर का हवाला दिया जा रहा है, जिसमें कहा गया है कि चार बजे के बाद कैश लेन-देन की सारी जिम्मेदारी कैशियर या स्टाफ की होगी। दरअसल यूको बैंक में करीब 4 लाख की डकैती पड़ी थी लेकिन इंश्योरेंस कंपनी केवल दो लाख ही दिए। 

इसके बाद रिजर्व बैंक ने आदेश दिया कि शाम चार बजे के बाद बैंकों में कैश का लेन-देन न किया जाए। मामले में बरेली में यूनियन बैंक के उप महामंत्री संजीव मेहरोत्रा का भी कहना है कि शाम 4 बजे के बाद बैंककर्मियों को आॅफिशियल वर्क निपटाने को कहा जाता है, न कि कैश लेन-देन को। 

मामले में कोई घटना होने पर बैंककर्मियों से ही रिकवरी की बात भी कही जा रही है। मामले में बैंककर्मियों का कहना है कि सामान्य दिनों में तो ये आदेश ठीक है लेकिन कई बार भीड़ ज्यादा होने पर बैंककर्मियों को अलग से डीलिंग करनी होती है, ऐसे में सारी कार्रवाई के लिए बैंककर्मियों पर जिम्मेदारी डालना सही नहीं है। 


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