यूपी के अब संविदा-आउटसोर्सिंग कर्मचारी पीएफ स्कीम में होंगे कवर

टीम भारत दीप |

अब संविदा और आउटसोर्स का कोई भी कर्मचारी नहीं छूटेगा, सबको पीएफ स्कीम का फायदा दिया जाएगा।
अब संविदा और आउटसोर्स का कोई भी कर्मचारी नहीं छूटेगा, सबको पीएफ स्कीम का फायदा दिया जाएगा।

लखनऊ के विधानभवन के रूम नंबर 80 में हुई बैठक की अध्यक्षता अपर मुख्य सचिव (श्रम) सुरेश चन्द्रा ने की। ईपीएफओ यूपी आयुक्त एसबी सिन्हा, क्षेत्रीय आयुक्त गौतम, अमूल राज सिंह, नवीन कुमार की ओर से एजेण्डा रखा गया। बोर्ड सदस्य सुखदेव प्रसाद मिश्र ने बताया कि बैठक में सामने आया है कि इस समय यूपी में 24 लाख ईपीएफओ के सदस्य हैं, जिनका अंशदान जमा हो रहा है।

लखनऊ। प्रदेश में अब सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों में संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से पीएफ स्कीम का लाभ देने का फैसला किया है। इस आदेश को दो दिन में शासन की ओर से जारी कर दिया जाएगा।

इसके साथ ही सूबे के 148 नगर निगमों, नगर पालिका और नगर पंचायतों में भी पीएफ स्कीम को लागू किया जाएगा। जिन स्थानीय निकायों ने पीएफ स्कीम के लागू करने के संबंध में प्रयागराज हाईकोर्ट से स्टे ले रखा है, वहां के स्टे को वैकेट कराया जाएगा।

ईपीएफओ बोर्ड की बैठक में हुआ फैसला

आपकों बता दें कि यह फैसला बुधवार को यूपी ईपीएफओ बोर्ड की 111 वीं बैठक में लिया गया। लखनऊ के विधानभवन के रूम नंबर 80 में हुई बैठक की अध्यक्षता अपर मुख्य सचिव (श्रम) सुरेश चन्द्रा ने की। ईपीएफओ यूपी आयुक्त एसबी सिन्हा, क्षेत्रीय आयुक्त गौतम, अमूल राज सिंह, नवीन कुमार की ओर से एजेण्डा रखा गया। 

बोर्ड सदस्य सुखदेव प्रसाद मिश्र ने बताया कि बैठक में सामने आया है कि इस समय यूपी में 24 लाख ईपीएफओ के सदस्य हैं, जिनका अंशदान जमा हो रहा है। पीएफ स्कीम का कवरेज डेढ़ गुना किए जाने पर सहमति बनी है इसलिए अब संविदा और आउटसोर्स का कोई भी कर्मचारी नहीं छूटेगा। सबको पीएफ स्कीम का फायदा दिया जाएगा। नियोक्ता इसका पालन नहीं करेंगे तो उन पर कार्रवाई होगी।

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