बेसिक शिक्षा विभाग में लंबे समय से एक ही स्थान पर जमे कर्मचारी 10 जुलाई तक हटाए जाएंगे

टीम भारत दीप |

कर्मचारियों संख्या के सापेक्ष 20 प्रतिशत तक कर्मचारियों के तबादले करने के आदेश दिए हैं।
कर्मचारियों संख्या के सापेक्ष 20 प्रतिशत तक कर्मचारियों के तबादले करने के आदेश दिए हैं।

बेसिक शिक्षा विभाग की अपर मुख्य सचिव ने लंबे समय से एक ही जिले व मंडल में जमे खंड शिक्षा अधिकारियों, समूह ग के लेखाकार, सहायक लेखाकार, वरिष्ठ संप्रेक्षक, कनिष्ठ संप्रेक्षकों का तबादला भी अवरोही क्रम में अनिवार्य रूप से करने के निर्देश दिए हैं। 

लखनऊ। योगी सरकार ने लंबे समय से एक ही जगह जमे अधिकारियों के स्थानांतरण को मंजूरी दे दी। बेसिक शिक्षा विभाग के दफ्तरों और स्कूलों में एक ही जिले व मंडल में लंबे समय से जमे अधिकारियों और कर्मचारियों को हटाया जाएगा।

बेसिक शिक्षा विभाग ने लंबे इंतजार के बाद आखिरकार एक ही जिले में जमे अधिकारियों व कर्मचारियों का 10 जुलाई तक स्थानांतरण करने के आदेश दिए हैं।

बेसिक शिक्षा विभाग की अपर मुख्य सचिव ने लंबे समय से एक ही जिले व मंडल में जमे खंड शिक्षा अधिकारियों, समूह ग के लेखाकार, सहायक लेखाकार, वरिष्ठ संप्रेक्षक, कनिष्ठ संप्रेक्षकों का तबादला भी अवरोही क्रम में अनिवार्य रूप से करने के निर्देश दिए हैं। 

तीन साल से एक ही जगह जमे लोगों का होगा तबादला

अपर मुख्य सचिव ने कहा ​कि तीन वर्ष से एक ही स्थान पर जमे बाबूओं का भी तबादला करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने जिला और मंडल स्तर पर स्थित विभाग के दफ्तरों, डायट और विशिष्ट संस्थान में तीन वर्ष (31 मार्च 2021 तक) तक जमे बाबूओं का पटल परिवर्तन 10 जुलाई तक करने के निर्देश दिए हैं।

रेणुका कुमार ने कर्मचारियों संख्या के सापेक्ष 20 प्रतिशत तक कर्मचारियों के तबादले करने के आदेश दिए हैं। 20 प्रतिशत से अधिक संख्या होने पर समूह क व ख के लिए मुख्यमंत्री और समूह ग व घ के लिए विभागीय मंत्री से अनुमति लेने के निर्देश दिए हैं।

देना होगा संपत्ति का ब्यौरा

बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को 20 जुलाई तक संपत्ति का ब्यौरा निर्धारित प्रारूप में देना होगा। विभाग की अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार ने प्रथम नियुक्ति तिथि और उसके बाद प्रत्येक पांच वर्ष पर चल व अचल संपत्ति का ब्यौरा देने के आदेश दिए हैं।

रेणुका कुमार के अनुसार सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को निर्धारित प्रारूप में संपत्ति का ब्यौरा मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड कर उसकी एक प्रति 20 जुलाई 2021 तक उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने निर्धारित अवधि तक संपत्ति का ब्यौरा नहीं देने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ सतर्कता जांच कराने के निर्देश दिए हैं।

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