यूपीः पीने वालों के लिए बुरी खबर, घर में निजी बार बनाया तो सरकार यूं उतारेगी नशा

टीम भारत दीप |

पर्सनल बार के लिए फीस देनी होगी।
पर्सनल बार के लिए फीस देनी होगी।

पहली बार तो 51 हजार रुपये की गारंटी भी देनी पड़ेगी। ऐसे में माना जा रहा है कि अब लोग बिना लाइसेंस के घर में निजी बार नहीं बना पाएंगे। नियम तोड़ने पर 3 साल तक की जेल हो सकती है।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में सरकार ने घर को ही बार बनाने वालों का नशा उतारने का फैसला कर लिया है। सरकार ने घर में शराब रखने के लिए नए नियम-कायदे बनाए हैं। इसके तहत तय लिमिट से ज्यादा शराब रखने के लिए लाइसेंस लेना होगा। 

लाइसेंस के लिए 12 हजार रुपये सालाना तक फीस चुकानी होगी। पहली बार तो 51 हजार रुपये की गारंटी भी देनी पड़ेगी। ऐसे में माना जा रहा है कि अब लोग बिना लाइसेंस के घर में निजी बार नहीं बना पाएंगे। नियम तोड़ने पर 3 साल तक की जेल हो सकती है।

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने आबकारी नीति में इस बदलाव को जारी किया है। इसके तहत पर्सनल बार के लिए फीस देनी होगी। 

एडिशनल चीफ सेक्रेटरी संजय एस भूसरेड्डी ने कहा कि नई आबकारी नीति के तहत बिना लाइसेंस के घर में तय लिमिट से ज्यादा शराब रखने पर कार्रवाई होगी। प्रदेश में 7.84 लीटर अल्‍कोहल रखने की ही इजाजत है।

नए सर्कुलर में यह भी कहा गया है कि होम लाइसेंस के लिए वही लोग अप्लाई कर पाएंगे, जो पिछले 5 साल से इनकम टैक्स भर रहे हैं। लाइसेंस लेने के लिए अप्लाई करते वक्त इनकम टैक्स रिटर्न की रसीद भी देनी होगी। 

पैन कार्ड और आधार कार्ड की कॉपी लगानी होगी। साथ ही एफिडेविट देना होगा कि 21 साल से कम उम्र वाले को शराब रखे जाने वाली जगह पर नहीं जाने दिया जाएगा।

3 साल की जेल, 2000 रुपये जुर्माना
घर में लिमिट से ज्यादा शराब मिलने पर 3 साल की जेल और कम से कम 2000 रुपये का जुर्माना हो सकता है। प्रदेश में शराब की खपत पर नजर रखने के लिए बनाए आबकारी ऐक्ट-1910 के मुताबिक, 7.84 लीटर से ज्‍यादा अल्‍कोहल रखना गैर कानूनी है। इस ऐक्‍ट के सेक्‍शन-60 के तहत शराब को लाने-ले जाने, बनाने और ज्यादा मात्रा में रखने पर जुर्माने का प्रावधान है।


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