योगी सरकार नहीं करना चाहती है पूर्ण तालाबंदी, हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ जाएगी सुप्रीम कोर्ट

टीम भारत दीप |

सरकार की ओर से कहा गया कि कोरोना को काबू में करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं।
सरकार की ओर से कहा गया कि कोरोना को काबू में करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी और गोरखपुर में 26 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाने का आदेश प्रदेश की योगी सरकार को दिया है, हालांकि हाईकोर्ट ने अपने आदेश में लॉकडाउन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है लेकिन यह लॉकडाउन जैसा ही है।

लखनऊ। देश के साथ ही उत्तर प्रदेश में कोरोना के संक्रमित तेजी से बढ़ रहे है। यहीं नहीं मरने वालों का आकड़ा भी बढ रहा है। कोरोना से लोगों को बचाने के लिए हाईकोर्ट ने प्रदेश के पांच शहरों में कंप्लीट लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया है।

यूपी सरकार लॉकडाउन नहीं लगाना चाहती है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में इस आदेश को चुनौती देगी। यूपी सरकार गृह विभाग आदेश के खिलाफ अगले 24 घंटे के अंदर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर सकती है।

इसकी तैयारी चल रही है। मालूम हो कि  हाईकोर्ट ने पांच शहरों में लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया है वहीं सरकार पूर्ण तालाबंदी नहीं चाहती है। यही वजह है कि हाईकोर्ट के फैसले से नाखुश सरकार सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है। 

इन शहरों में लगाने थे लॉकडाउन

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी और गोरखपुर में 26 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाने का आदेश प्रदेश की योगी सरकार को दिया है, हालांकि हाईकोर्ट ने अपने आदेश में लॉकडाउन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है लेकिन यह लॉकडाउन जैसा ही है।

कोर्ट ने इन शहरों के लिए जरूरी दिशा-निर्देश जारी किए हैं। सरकार को उन्हें सख्ती से लागू करने को कहा था। हाईकोर्ट ने वित्तीय संस्थानों और वित्तीय विभागों, चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं, औद्योगिक और वैज्ञानिक प्रतिष्ठानों, नगर निगम के कार्यों और सार्वजनिक परिवहन सहित आवश्यक सेवाओं को छोड़कर इन पांच शहरों में सभी सरकारी और निजी प्रतिष्ठान 26 अप्रैल तक बंद रखने का आदेश दिया था। 

गरीबों की आजीविका सर्वोपरी

वहीं हाईकोर्ट के फैसले के कुछ घंटों बाद ही सरकार ने साफ कहा कि यूपी के शहरों में संपूर्ण लॉकडाउन नहीं लगेगा, सरकार की ओर से कहा गया कि कोरोना को काबू में करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं।

आगे भी सख्त कदम उठाए जाएंगे। सरकारी प्रवक्ता ने कहा कि लोगों का जीवन बचाने के साथ गरीबों की आजीविका भी बचानी है। इसलिए शहरों मे संपूर्ण लॉक डाउन अभी नही लगेगा, सरकार की ओर से कहा गया कि लोग स्वत:भाव से कई जगह बंदी कर रहे हैं, ऐसे में ये और अहम हो गया कि सरकार हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकती है।


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