वाहन में लगाया बम्पर तो पड़ेगा पांच हजार का जुर्माना

टीम भारत दीप |

योगी सरकार यातायात नियमों को लेकर लगातार तल्ख तेवर अपना रही है।
योगी सरकार यातायात नियमों को लेकर लगातार तल्ख तेवर अपना रही है।

वाहन के मालिकों को क्रैश गार्ड से होने वाली दुर्घटनाओं के बारे में सूचना दे दें। इससे जल्द वाहन चालकों को नए नियम के बारे में पता चलेगा। बताते चलें कि 31 जनवरी तक क्रैश गार्ड या बुल बार हटाने हैं। इसके बाद से वाहन मालिकों से चालान और पांच हजार रुपये जुर्माना वसूला जाएगा।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश  की योगी सरकार यातायात नियमों को लेकर लगातार तल्ख तेवर अपना रही है। इसी क्रम में चार पहिया के हल्के वाहन या भारी वाहन दोनों प्रकार की गाड़ियों पर आगे और पीछे बम्पर लगाने पर अब 5 हजार रुपये जुर्माना वसूल किया जाएगा। बताया गया कि सड़क सुरक्षा के मद्देनजर वाहनों पर लगे क्रैश-गार्ड या बुल-बार खतरनाक होते हैं।

ऐसे में गाड़ियों में आपसी टक्कर में नुकसान पहुंचने की संभावना अधिक होती है। जुर्माने के बाबत जानकारी देते हुए अपर परिवहन आयुक्त (राजस्व) एके पांडेय के मुताबिक ठंड में कोहरे होने के दौरान देखा गया कि वाहनों पर क्रैश गार्ड से हादसे होने की संभावना बनी रहती है।

इसको ध्यान मे रखते हुए परिवहन आयुक्त धीरज साहू की सभी क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय से अपेक्षा की है कि वाहन के मालिकों को क्रैश गार्ड से होने वाली दुर्घटनाओं के बारे में सूचना दे दें। इससे जल्द वाहन चालकों को नए नियम के बारे में पता चलेगा। बताते चलें कि 31 जनवरी तक क्रैश गार्ड या बुल बार हटाने हैं।

इसके बाद से वाहन मालिकों से चालान और पांच हजार रुपये जुर्माना वसूला जाएगा। गौरतलब है कि गुरुवार (21 जनवरी) को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सड़क सुरक्षा माह कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह में कहा था कि सड़क दुर्घटना में हर रोज 65 लोगों की मौत होती है।

वहीं उन्होंने लोगों से ट्रैफिक नियमों के बारे में जागरूक रहने और पालन करने का आग्रह भी किया था।


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