मोहब्बत के कातिलों को कोर्ट ने सजाई उम्रकैद की सजा, जुर्माना भी लगाया

टीम भारत दीप |
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श​निवार को कोर्ट ने सभी आरोपितों को सजा सुनाई।
श​निवार को कोर्ट ने सभी आरोपितों को सजा सुनाई।

बेटी का दूसरी जाति के युवक से प्रेम—प्रसंग रास नहीं आया तो पिता ने रिश्तदारों के साथ मिलकर उसे मौत के घाट उतार दिया। बेटी के हत्यारे समेत रिश्तेदारों को कोर्ट ने शनिवार को आजीवन उम्रकैद की सजा सुनाई।

प्रयागराज। बेटी का दूसरी जाति के युवक से प्रेम—प्रसंग रास नहीं आया तो पिता ने रिश्तदारों के साथ मिलकर उसे मौत के घाट उतार दिया। बेटी के हत्यारे समेत रिश्तेदारों को कोर्ट ने शनिवार को आजीवन उम्रकैद की सजा सुनाई।  जज ने आरोपियों पर 25—25 हजार का अर्थदंड भी लगाया।

युवती की नौ साल पहले उसके पिता ने रिश्तेदारों संग मिलकर गला रेतकर हत्या कर दी थी। हत्या के बाद सिर और धड़ अलग-अलग जगह फेंक दिए थे। 

एडीजे मधु डोंगरा ने नगर कोतवाली के गोंडे़ गांव निवासी नवाब उर्फ नब्बू (लड़की का पिता) पुत्र नूर मोहम्मद, उसके रिश्तेदार सुगान पुत्र हबीब निवासी घोरहा लालगंज, सगीर अहमद पुत्र रज्जन निवासी सगरासुंदरपुर लालगंज, नफीस उर्फ शरीफ पुत्र रज्जन सगरासुंदरपुर लालगंज को ऑनर किलिंग का दोषी पाते हुए सुनाई। 

आरोपित हबीब पुत्र नसीरुद्दीन निवासी घोरहा, लालगंज को तीन वर्ष कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। घटनाक्रम के अनुसार 13 सितंबर 2011 को सगरासुंदरपुर निवासी शिवगंगा शुक्ल ने पुलिस को सूचना दी कि प्राइमरी स्कूल सगरासुंदरपुर के निकट नहर में एक सिरकटी लाश पड़ी है। मृतका का कटा हुआ सिर नगर कोतवाली के गोंड़े गांव में मिला था।

परिजनों ने उसकी पहचान शमीम परवीन के रूप में की थी। पुलिस ने जब जांच की जो संदेह परिजनों पर हुआ। पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो पिता ने बेटी की हत्या करना स्वीकार कर लिया। पुलिस ने सभी आरोपितों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया।

लंबी सुनवाई के बाद मृतका के रूह को शनिवार को शांति मिली होगी ज​ब सभी आरोपितों को कोर्ट ने उनके गुनाहों को सजा सुनाई।   


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