नया नियम: अब फोटो खींच कर चालान नहीं कर सकेंगे यातायात पुलिसकर्मी, वी​डियो फुटेज जरूरी

टीम भारत दीप |
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नोटिस चालान कटने के 15 दिन के अंदर भेजना होगा।
नोटिस चालान कटने के 15 दिन के अंदर भेजना होगा।

अभी तक ट्रैफिक के​ नियम तोड़ने वालों के पास चालान का नोटिस पहुंचने में कई महीने लग जाते थे। इससे चालान भरने में भी लोग देरी करते थे। इस कारण सरकार को समय पर राजस्व नहीं मिल पाता था। दिल्ली यातायात पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि इसके लिए कई अन्य चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे और संकेतक लगाए जाएंगे।

नई दिल्ली। ट्रैफिक नियमों बदलाव किया गया है। अब केवल फोटो के आधार पर यातायात कर्मचारी आपका चालान नहीं काट सकेंगे। अब चालान काटने के लिए उनके पास वीडियो फूटेज होना जरूरी है। इस संबंध में सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय द्वारा नई अधिसूचना जारी कर दी गई है।

अब यातायात नियमों का उल्लंघन का नोटिस चालान कटने के 15 दिन के अंदर भेजना होगा। मंत्रालय ने तीन दिन पहले इसकी अधिसूचना जारी की है। संशोधित मोटर वाहन अधिनियम के तहत जारी की गई अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि सबूतों को रिकॉर्ड में तब तक रखना होगा जब तक कि इसका निपटारा नहीं हो जाता है।

अभी तक ट्रैफिक के​ नियम तोड़ने वालों के पास चालान का नोटिस पहुंचने में कई महीने लग जाते थे। इससे चालान भरने में भी लोग देरी करते थे। इस कारण सरकार को समय पर राजस्व नहीं मिल पाता था। दिल्ली यातायात पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि इसके लिए कई अन्य चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे और संकेतक लगाए जाएंगे। इसके साथ ही कई चौराहों पर पहले से लगे हुए हैं।

 अब बदले हुए नियम के मुताबिक यातायात पुलिसकर्मी नियम तोड़ने वाले वाहन चालक का सिर्फ फोटो खींचकर चालान नहीं काट सकेंगे। उन्हें इसके लिए वीडियो भी बनाना होगा। अधिसूचना के मुताबिक चालान जारी करने के लिए इलेक्ट्रानिक इंफोर्समेंट डिवाइस का इस्तेमाल किया जाएगा।

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