वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण कोर्ट की अवमानना मामले में दोषी करार, सजा पर सुनवाई 20 को

टीम भारत दीप |

प्रशांत भूषण
प्रशांत भूषण

प्रशांत भूषण ने 29 जून को ट्वीट किया इसमें चीफ जस्टिस एसए बोबड़े की फोटो शेयर की। इसमें सीजेआई हार्ले डेविडसन बाइक पर बैठे थे।

नई दिल्ली। वर्तमान सीजेआई और 4 पूर्व सीजेआई को लेकर ट्वीट करने के बाद अवमानना की कार्यवाही झेल रहे वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण को सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना का दोषी माना है। उनको सजा के बारे में 20 अगस्त को सुनवाई होगी।

बता दें कि प्रशांत भूषण ने 29 जून को ट्वीट किया इसमें चीफ जस्टिस एसए बोबड़े की फोटो शेयर की। इसमें सीजेआई हार्ले डेविडसन बाइक पर बैठे थे। वरिष्ठ वकील ने सीजेआई की आलोचना करते हुए लिखा कि उन्होंने कोरोना दौर में अदालतों को बंद रखने का आदेश दिया था।

इससे पहले 27 जून को किए ट्वीट में प्रशांत भूषण ने लिखा कि जब इतिहासकार भारत के बीते 6 सालों को देखते हैं तो पाते हैं कि कैसे बिना इमरजेंसी के देश में लोकतंत्र खत्म किया गया। इसमें वे (इतिहासकार) सुप्रीम कोर्ट खासकर 4 पूर्व सीजेआई की भूमिका पर सवाल उठाएंगे।

इस पर सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस कृष्ण मुरारी ने फैसला सुनाया। बेंच ने कहा कि कंटेम्नर (अवमानना करने वाला) के खिलाफ जो आरोप हैं, वे गंभीर हैं। कोर्ट ने इस मामले को खुद नोटिस में लिया था।

बता दें कि प्रशांत भूषण को नवंबर 2009 में भी सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना का नोटिस दिया था। तब उन्होंने एक मैगजीन को दिए इंटरव्यू में सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजों पर टिप्पणी की थी।


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