प्रशांत भूषण की आज खत्म हो रही है बिना शर्त माफी मांगने की समयसीमा, बयान इस ओर कर रहा इशारा

टीम भारत दीप |
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25 अगस्त को अदालत उनके खिलाफ सजा पर फैसला सुनाएगी।
25 अगस्त को अदालत उनके खिलाफ सजा पर फैसला सुनाएगी।

यही वजह है कि सभी की नजरें इस बात टिकी हैं कि क्या वो माफी मांगते हैं या नहीं। हालांकि उनका एक बयान तो कुछ और ही इशारा कर रहा है।

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण को अदालत की अवमानना का दोषी माना है तो ऐसे में सोमवार का दिन उनके लिए काफी अहम है। आज अदालत में बिना​ शर्त अदालतम से माफी मांगने का आखिरी दिन है। यही वजह है कि सभी की नजरें इस बात टिकी हैं कि क्या वो माफी मांगते हैं या नहीं। हालांकि उनका एक बयान तो कुछ और ही इशारा कर रहा है। 

गौरतलब है कि पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने अवमानना मामले में सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था। शीर्ष अदालत ने भूषण को अपने बयान पर विचार करने के लिए कहा था। अदालत का कहना था कि भूषण चाहें तो 24 अगस्त तक बिना शर्त माफीमाना दाखिल कर सकते हैं। यदि ऐसा नहीं होता है तो 25 अगस्त को अदालत उनके खिलाफ सजा पर फैसला सुनाएगी। 

अदालत के फैसले पर प्रशांत भूषण ने कहा कि मुझे पीड़ा है कि मुझे अदालत की अवमानना का दोषी ठहराया गया है। जिसकी महिमा मैंने दरबारी के रूप में नहीं बल्कि 30 सालों से एक संरक्षक के रूप में बनाए रखने की कोशिश की है। 

मैं सदमे में हूं और इस बात से निराश हूं कि अदालत इस मामले में मेरे इरादों का सबूत दिए बिना ही निष्कर्ष पर पहुंची है। उन्होंने महात्मा गांधी के एक बयान का जिक्र करते हुए कहा कि मैं दया की अपील नहीं करता हूं। अदालत से जो भी सजा मिलेगी वो मुझे मंजूर है।

22 जून को वरिष्ठ वकील ने अदालत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) एसए बोबडे और चार पूर्व मुख्य न्यायाधीशों को लेकर टिप्पणी की थी। इसके बाद 27 जून के ट्वीट में प्रशांत भूषण ने सर्वोच्च न्यायालय के छह साल के कामकाज को लेकर टिप्पणी की थी। इन ट्वीट्स पर स्वत: संज्ञान लेते हुए अदालत ने उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू की थी।

अदालत ने उन्हें नोटिस भेजा था। इसके जवाब में भूषण ने कहा था कि सीजेआई की आलोचना करना उच्चतम न्यायालय की गरिमा को कम नहीं करता है। उन्होंने कहा था कि पूर्व सीजेआई को लेकर किए गए ट्वीट के पीछे मेरी एक सोच है, जो बेशक अप्रिय लगे लेकिन अवमानना नहीं है।


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