यूपी लाया जाएगा पंजाब जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी, सुप्रीम कोर्ट ने दिया ये आदेश

टीम भारत दीप |

विशेष एमपी—एमएलए कोर्ट तय करेगी कि मुख्तार को बांदा जेल में रखना या किसी अन्य जेल में रखना है।
विशेष एमपी—एमएलए कोर्ट तय करेगी कि मुख्तार को बांदा जेल में रखना या किसी अन्य जेल में रखना है।

दरअसल पंजाब की जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी दो महीने के अंदर यूपी की जेल में शिफ्ट करने को आदेश कोर्ट ने दिया है। इस आदेश को यूपी की योगी सरकार की जीत की तरह देखा जा रहा है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया यह आदेश पंजाब सरकार के लिए झटका माना जा रहा है।

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को बड़ा झटका दिया है। दरअसल पंजाब की जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी दो महीने के अंदर यूपी की जेल में शिफ्ट करने को आदेश कोर्ट ने दिया है। इस आदेश को यूपी की योगी सरकार की जीत की तरह देखा जा रहा है।

शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया यह आदेश पंजाब सरकार के लिए झटका माना जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जस्टिस अशोक भूषण और आर सुभाष रेड्डी की पीठ ने निर्देश दिया कि प्रयागराज की विशेष एमपी—एमएलए कोर्ट तय करेगी कि मुख्तार को बांदा जेल में रखना या किसी अन्य जेल में रखना है।

बताते चलें कि अभी मुख्तार अंसारी पंजाब की रोपड़ जेल में बंद है। इससे पूर्व कोर्ट ने दो ट्रांसफर याचिकाओं को सीज कर लिया था। इसमें से एक यूपी सरकार की ओर से अंसारी को पंजाब से यूपी ट्रांसफर करने को लेकर दायर की गई थी। उधर दूसरी अंसारी ने अपने खिलाफ दर्ज केस को दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग की थी।

जानकारी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने अंसारी की याचिका को खारिज कर दिया। गौरतलब है कि मऊ सदर सीट से विधायक अंसारी यूपी की एक जेल में बंद था और उसके केस का ट्रायल चल रहा था।

इस दरम्यान पंजाब पुलिस ने जबरन वसूली और आपराधिक धमकी की शिकायत मिलने पर उसके खिलाफ प्रोडक्शन वारंट हासिल किया और उसे यहां से पंजाब जेल ले गई। वहीं पंजाब सरकार ने रूपनगर जेल में बंद विधायक व माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश सरकार को सौंपने से इनकार कर दिया था।

बता दें कि 14 आपराधिक मुकदमों के लिए यूपी सरकार को अंसारी की कस्टडी की दरकार है। जनवरी 2019 से मुख्तार अंसारी पंजाब की जेल में है। यहां उसे जबरन वसूली मामले में नामजद किया गया था। उधर यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि अंसारी की गैरमौजूदगी के कारण यूपी में मुकदमों की सुनवाई नहीं हो पा रही है।

उधर पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर मुख्तार अंसारी को यूपी सरकार की हिरासत में देने से मना कर किया था। इसके पीछे पंजाब सरकार ने इसका कारण अंसारी के स्वास्थ्य को बताया था।

वहीं जेल अधीक्षक के माध्यम से दायर हल्फमामे में कहा गया था कि मुख्तार अंसारी उच्च रक्तचाप, मधुमेह, अवसाद, पीठ दर्द और त्वचा की एलर्जी की समस्याओं से पीड़ित है। इधर यूपी सरकार की रिट याचिका को खारिज करने की मांग करते हुए पंजाब-सरकार ने कहा कि वह चिकित्सकों की सलाह के मुताबिक काम कर रही है।

मुख्तार अंसारी को यूपी से दूर रखने के लिए कोई पूर्वकल्पित साजिश नहीं थी। वहीं हलफनामे में बताया गया था कि यूपी सरकार की रिट याचिका विचार करने योग्य नहीं है। कहा गया कि पंजाब में अंसारी को हिरासत में रखे जाने को यूपी अपने मौलिक अधिकार के उल्लंघन का दावा नहीं कर सकती।


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