6 साल पहले 6 साल की बच्ची से दुष्कर्म करने वाले की जिंदगी अब जेल में कटेगी

टीम भारत दीप |

घटनास्थल पर आरोपित का पैंट और मोबाइल पड़ा रह गया।
घटनास्थल पर आरोपित का पैंट और मोबाइल पड़ा रह गया।

6 साल पहले एक 6 साल की बच्ची से दुष्कर्म करते हुए रंगेहाथ पकड़े गए आरोपित को कोर्ट ने आजीवन उम्रकैद और 50 हजार का जुर्माना सुनाया।

गोरखपुर। 6 साल पहले एक 6 साल की बच्ची से दुष्कर्म करते हुए रंगेहाथ पकड़े गए आरोपित को कोर्ट ने आजीवन उम्रकैद और 50 हजार का जुर्माना सुनाया। 

कोर्ट से मिलनी जानकारी के अनुसार गोरखपुर के बगही क्षेत्र निवासी कमलेश ने 6 साल पहले एक बच्ची को घर से बिस्किट खिलाने के बहाने सूनसान इलाके में ले जाकर दुष्कर्म कर रहा था।

इसी दौरान एक दंपति उधर से गुजरे तो बच्ची की रोनी की आवाज अंधेरे से आई। जब उन्होंने टार्च जलाई तो आरोपित बच्ची के साथ हैवानियत कर रहा था।दंपत्ति को देखकर आरोपित वहां से भाग गया, लेकिन घटनास्थल पर आरोपित का पैंट और मोबाइल पड़ा रह गया। मां की शिकायत पर थाना पीपीगंज पुलिस ने कमलेश के खिलाफ दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट की धाराओं में केस दर्ज किया था।

विशेष लोक अभियोजन पॉक्सो, अधिवक्ता, विजेंद्र सिंह ने बताया कि कोर्ट ने मामले में शाम करीब चार बजे फैसला सुनाया गया। मामले में सभी सात गवाही होने और कानूनी प्रक्रिया पूरी होने पर साक्ष्यों के आधार पर एडीजे विशेष, नवल किशोर सिंह की कोर्ट ने दोषी को बुधवार को दोषी करार देकर गुरुवार को उसे सजा सुनाई।

मामले की शिकायतकर्ता बच्ची की मां ने पुलिस को बताया था कि उनकी बेटी 20 अक्तूबर 2014 की शाम करीब छह बजे धार्मिक कार्यक्रम में गई थी। वहां से नहीं लौटने पर मां ने खोजबीन शुरू कर दी। इस दौरान उनकी आठ वर्षीय बेटी ने बताया कि कमलेश उसकी बहन को बिस्कुट खिलाने ले गया है। इसके बाद महिला कमलेश के घर पहुंची लेकिन वहां भी वह नहीं मिला। 


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