अमरोहा:जिस नाम का जिले में थाना ही नहीं, उसमें दर्ज कर लिया गैंगस्टर का केस, कोर्ट ने यूं लताड़ा

टीम भारत दीप |

कोर्ट ने दरोगा को किया तलब।
कोर्ट ने दरोगा को किया तलब।

यूपी पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) ने अमरोहा जिले में एक शख्स के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा जिस थाने में दर्ज किया,उस नाम का कोई थाना ही जिले में नहीं है। इस बात की जानकारी याची के अधिवक्ता ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में दी है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इस पर सख्त नाराजगी जाहिर की है।

अमरोहा। यूपी के अमरोहा जिले से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। दरअसल यूपी पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) ने अमरोहा जिले में एक शख्स के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा जिस थाने में दर्ज किया,उस नाम का कोई थाना ही जिले में नहीं है। इस बात की जानकारी याची के अधिवक्ता ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में दी है।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इस पर सख्त नाराजगी जाहिर की है। मामले की सुनवाई जस्टिस जेजे मुनीर कर रहे थे। वहीं याची के वकील के मुताबिक उनके मुवक्किल मुनव्वर के खिलाफ अकबराबाद थाने में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) ने गैंग्स्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज किया था। यह मुकदमा अमरोहा जिले में अकबराबाद नाम के पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था।

बताया गया कि जांच में पता चला कि इस नाम का जिले में कोई पुलिस स्टेशन ही नहीं है। वहीं मुकदमा लिखने वाला आरोपी दरोगा अमित कुमार वर्तमान में बिजनौर कोतवाली में तैनात है। दरोगा द्वारा गलत जानकारी देने पर कोर्ट ने सख्त नाराजगी जताई है। साथ ही दरोगा को 8 जुलाई को स्पष्टीकरण के साथ शासकीय अधिवक्ता कार्यालय में मौजूद रहने का आदेश दिया गया है।

कोर्ट ने एसपी बिजनौर को भी आदेश दिया है कि वे आरोपी दरोगा को को कारण बताओ नोटिस जारी करें। दरअसल याची के अधिवक्ता ने बहस के दौरान कहा कि दरोगा द्वारा दी गई गलत जानकारी से कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश की गई है। बताते चलें कि अपने ऊपर गैंगस्टर एक्ट के तहत की गई कारवाई के खिलाफ याची मुनव्वर ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

याची के वकील ने दरोगा द्वारा की गई कार्रवाई को तथ्यों से परे बताते हुए कहा था कि अमरोहा जिले में अकबराबाद नाम का कोई पुलिस थाना ही नहीं है। बताया गया कि इसके बाद पुलिस के स्पेशल आपरेशन ग्रुप की कार्यशैली पर सवाल उठ गए हैं। वहीं कोर्ट ने भी इस मामले को गंभीरता से लिया है।


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