बैंक उपभोक्ता 31 दिसंबर तक करे यह काम, नहीं तो उठानी पड़ेगी परेशानी

टीम भारत दीप |

निष्क्रिय बैंक खातों को दोबारा एक्टिव कराने के लिए भी केवाईसी की जरूरत पड़ती है।
निष्क्रिय बैंक खातों को दोबारा एक्टिव कराने के लिए भी केवाईसी की जरूरत पड़ती है।

रिजर्व बैंक से जारी गाइड लाइन का पालन करते हुए आप भी जल्द से जल्द अपने खाते की केवाईसी करा ले, अन्यथा आपकों परेशानी झेलनी पड़ सकती है।और आपक अपने बैंक खाते से जुड़ा कोई भी लेन-देन नहीं कर पाएंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ऐसे सभी खाताधारकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने जा रहा है,।

नईदिल्ली। साल 2021 के अब गिने- चुने दिन बचे है, ऐसे में बैंक ग्राहकों के लिए केवाईसी कराना बहुत जरूरी है। यदि बैंक ग्राहक 31​दिसंबर तक अपने एकाउंट का केवाईसी नहीं कराएंगे तो उनका खाता सीज हो सकता है। 

बैंकों से मिली जानकारी के अनुसार 1 जनवरी, 2022 में जिन खातों का केवाईसी अपडेट नहीं हुआ है उन्हें बैंक सीज कर सकते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने केवाईसी को लेकर संख्त कदम उठाने को कहा है।

रिजर्व बैंक से जारी गाइड लाइन का पालन करते हुए आप भी जल्द से जल्द अपने खाते की केवाईसी करा ले, अन्यथा आपकों परेशानी झेलनी पड़ सकती है।और आपक अपने बैंक खाते से जुड़ा कोई भी लेन-देन नहीं कर पाएंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ऐसे सभी खाताधारकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने जा रहा है, जिन्होंने 31 दिसंबर, 2021 तक अपना केवाईसी नहीं कराया होगा।

हर दो साल में केवाईसी बहुत जरूरी

अपने ग्राहक को जानें यानी केवाईसी (Know Your Customer) के तहत ग्राहकों को अपने पहचान और पते का प्रमाण देना होता है, फाइनेंशिय ट्रांजैक्शन के लिए केवाईसी की जरूरत पड़ती है। इससे बैंक को ग्राहकों के बारे में अपडेट जानकारी मिलती रहती है।

ज्यादा जोखिम वाले खाताधारकों को हर दो साल में केवाईसी करवानी पड़ती है जबकि कम जोखिम वाले अकाउंट के लिए 10 साल में एक बार केवाईसी करानी होती है।लंबे समय से निष्क्रिय बैंक खातों को दोबारा एक्टिव कराने के लिए भी केवाईसी अपडेट कराने की जरूरत पड़ती है।

यह है आरबीआई की गाइडलाइन 

आरबीआई ने इस साल मई में सभी बैंकों को एक सर्कुलर भेजा था, सर्कुलर में आरबीआई ने कहा था कि देश के विभिन्न हिस्सों में मौजूदा कोविड से संबंधित प्रतिबंधों को ध्यान में रखते हुए

 रेगुलेटेड एंटिटीज को सलाह दी जाती है कि ग्राहक खातों के संबंध में जहां केवाईसी का अपडेशन किया जाना है और यह लंबित है, ऐसे खाते के संचालन पर केवल इसी कारण से 31 दिसंबर 2021 तक कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा, हालांकि किसी नियामक/प्रवर्तन एजेंसी/न्यायालय के निर्देशों के तहत प्रतिबंध लगाया जा सकता है।’

केवाईसी को अपडेट करने की आवश्यकता केवल बैंकों के लिए ही नहीं बल्कि हर रेगुलेटेड फाइनेंशियल संस्था के लिए है क्योंकि यह एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कानूनों का हिस्सा है, इन संस्थाओं में फाइनेंस कंपनियां, म्यूचुअल फंड, ब्रोकिंग हाउस और डिपॉजिटरी शामिल हैं।

केवाईसी के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट 

अगर आप अपने खाते के केवाईसी अपडेट के लिए बैंक जा रहे हैं तो ये डॉक्यूमेंट साथ में जरूर रख लें, इनमें पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, नरेगा कार्ड या पैन कार्ड हो सकता है। आप घर बैठे भी ऑनलाइन तरीके से केवाईसी करवा सकते हैं।

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