यूपी में अब अनाथों के नाथ बनेंगे सीएम योगी, मिलेंगे ढ़ाई हजार रुपये हर महीने

टीम भारत दीप |

सरकार का मानना है कि आर्थिक कमी की वजह से किसी भी होनेहार का विकास नहीं रूकने पाएं।
सरकार का मानना है कि आर्थिक कमी की वजह से किसी भी होनेहार का विकास नहीं रूकने पाएं।

18 से 23 वर्ष के ऐसे किशोर जिन्होंने कोरोना या अन्य कारणों से अपने माता-पिता दोनों या फिर माता या पिता में से किसी एक अथवा अभिभावक को खो दिया है तथा वह कक्षा 12 तक शिक्षा पूर्ण करने के बाद आगे की शिक्षा ले रहे हैं तो उन्हें भी मदद दी जाएगी।

लखनऊ। प्रदेश में कोरोना की वजह से जिनके सिर से माता-पिता का हाथ उठ गया है। ऐसे लोगों के लिए योगी सरकार सहारा बनने जा रही है। इसके लिए सोमवार को कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य) के अंतर्गत आर्थिक सहयोग प्रदान करने के प्रस्ताव पर मुहर लग गई।

अब 18 वर्ष से कम आयु के ऐसे बच्चे जिन्होंने कोविड-19 के अलावा अन्य कारणों से अपने माता-पिता दोनों या माता या पिता में से किसी एक या फिर अपने लीगल अभिभावक को खो दिया है, उन्हें 2500 रुपये प्रति माह की आर्थिक सहायता दी जाएगी।

सीएम ने 22 जुलाई को की थी घोषणा

आपकों बता दें ​कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 22 जुलाई को उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के शुभारंभ मौके पर कोरोना के अलावा अन्य कारणों से अनाथ बच्चों को भी आर्थिक मदद देने की घोषणा की थी। सीएम की घोषणा के 11 दिन बाद ही कैबिनेट ने सोमवार को इस प्रस्ताव को पास कर दिया।

इसके साथ ही 18 से 23 वर्ष के ऐसे किशोर जिन्होंने कोरोना या अन्य कारणों से अपने माता-पिता दोनों या फिर माता या पिता में से किसी एक अथवा अभिभावक को खो दिया है तथा वह कक्षा 12 तक शिक्षा पूर्ण करने के बाद आगे की शिक्षा ले रहे हैं तो उन्हें भी मदद दी जाएगी।

इंटर के बाद नीट, जेईई, क्लैट जैसे राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं पास करने वाले युवाओं को भी सरकार 2500 रुपये प्रति माह की आर्थिक मदद प्रदान करेगी। सरकार का मानना है कि आर्थिक कमी की वजह से किसी भी होनेहार का विकास नहीं रूकने पाएं।

एक परिवार के दो बच्चों को मिलेगी सहायता

इस योजना के तहत जिन बच्चों की माता तलाकशुदा या परित्यक्ता हैं अथवा जिनके माता-पिता या परिवार का कमाने वाला जेल में है या फिर ऐसे बच्चे जिन्हें बाल श्रम, बाल भिक्षावृत्ति या बाल वैश्यावृत्ति से मुक्त कराकर परिवार या पारिवारिक वातावरण में समायोजित कराया गया है उन्हें भी आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।

इस योजना का लाभ एक परिवार के अधिकतम दो बच्चों को मिल सकेगा। कैबिनेट ने योजना के संचालन में आने वाली व्यावहारिक कठिनाइयों को देखते हुए भविष्य में जरूरी संशोधन एवं परिवर्तन के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत कर दिया गया है।

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