शादी समारोह के लिए अनुमति की जरूरत नहीं, बजेगा बैंड-बाजा, पुलिस-प्रशासन ने किया दुर्व्यवहार तो खैर नहीं

टीम भारत दीप |
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अफसरों की जबावदेही तय की जाएगी।
अफसरों की जबावदेही तय की जाएगी।

सीएम योगी ने कहा है कि शादी के लिए पुलिस या प्रशासनिक अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं है।

लखनऊ । प्रदेश में शादी समारोहों को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घराती-बरातियों को राहत पहुंचाते हुए स्पष्ट निर्देश देते हुए अब स्थिति को एकदम साफ कर दिया है। सीएम योगी ने कहा है कि शादी के लिए पुलिस या प्रशासनिक अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं है।

इतना ही नहीं उन्होंने कहा है कि कहीं से भी पुलिसिया दुव्र्यवहार की शिकायत मिली तो होगी सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रकरण में संबंधित पुलिस अधिकारियों की भी जवाबदेही तय होगी। केवल सूचना देकर कोविड प्रोटोकाल और गाइडलाइन के सभी निर्देशों का पालन करते हुए कर सकते है ।

इसके साथ ही यह भी निर्देश दिया गया है कि विवाह समारोह, समारोह के लिए निर्धारित लोगों की संख्या में बैंड बाजा या अन्य कर्मचारी शामिल नहीं किए जाएंगे। बताया जाता है कि कुछ लोगों ने शिकायत की थी पुलिस शादी समारोह में मौजूद काम करने वाले कर्मचारियों को भी निर्धारित संख्या में गिन कर परेशान किया था, जिससे लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा था।

मुख्यमंत्री ने पुलिस प्रशासन को इस संबंध में सख्त निर्देश दिए हैं कि शादी समारोह या कोई अन्य समारोह के लिए पुलिस से अनुमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करना आवश्यक होगा उसमें गड़बड़ी पाए जाने पर कार्रवाई संभव होगी।

सीएम ने कहा कि गाइडलाइन के नाम पर उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं होगा, लोगों को जागरूक करें, गाइडलाइन का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करें । वहीं इसके साथ ही बैंड बजाने, डीजे बजाने से रोकने वाले अधिकारियों व पुलिसकर्मियों पर कठोर कार्यवाही के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं।
 


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