अब घर पर तय सीमा से ज्यादा शराब रखना पड़ेगा भारी, नई आबकारी नीति जारी

bharatdeep news |

साथ ही फुटकर दुकानों पर भी ई—पोस मशीन अब अनिवार्य होगी।
साथ ही फुटकर दुकानों पर भी ई—पोस मशीन अब अनिवार्य होगी।

यदि आप को एक निश्चित मात्रा से अधिक शराब अपने घर पर रखनी है तो इसके लिए अबसे आपकों लाइसेंस लेना पड़ेगा। जी हां! अगर आप यूपी के रहने वाले हैं तो आपको अपने घर में सीमा से ज्यादा शराब रखने के लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा। दरअसल सूबे की योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट ने वर्ष 2021-22 के लिए आबकारी नीति के प्रस्ताव पर अपनी मुहर लगा दी है।

लखनऊ। अब घर पर ज्यादा शराब रखना गुनाह होगा। यदि आप को एक निश्चित मात्रा से अधिक शराब अपने घर पर रखनी है तो इसके लिए अबसे आपकों लाइसेंस लेना पड़ेगा। जी हां! अगर आप यूपी के रहने वाले हैं तो आपको अपने घर में सीमा से ज्यादा शराब रखने के लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा।

दरअसल सूबे की योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट ने वर्ष 2021-22 के लिए आबकारी नीति के प्रस्ताव पर अपनी मुहर लगा दी है। इसी क्रम में साल 2021-22 में आबकारी विभाग से 34 हजार पांच सौ करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य तय किया गया है।

 जिसके तहत राज्य में शराब उत्पादन को प्रोत्साहन किया गया है। सरकार की इस आबकारी नीति का उद्देश्य ईज आॅफ डूइंग बिजनेस एंड गुड गर्वनेंस को बढ़ावा दिया जाएगा। नए प्रस्ताव के तहत 2021-22 में विभाग की सभी प्रक्रियाओं को कम्प्यूटराज्ड कर आईईएससीएमएस यानी इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त फुटकर दुकानों से पीओएस मशीन के माध्यम से बिक्री करने की व्यवस्था भी लागू किया जाएगा। साथ ही फुटकर दुकानों पर भी ई—पोस मशीन अब अनिवार्य होगी।

वहीं आबकारी नीति के तहत, राज्य में उत्पादित फल से निर्मित शराब पर प्रतिफल फीस नहीं लगाई जाएगी, जो कि आगामी पांच साल तक ऐसे ही रहेगा। वहीं अब विंटनरी अपने परिसर में स्थानीय उत्पादित वाइन की फुटकर बिक्री कर सकेगी।

बताते चलें कि पड़ोसी राज्यों की तुलना में बीयर की एमआरपी ज्यादा होने और कोरोना वायरस महामारी की वजह से बीयर की खतप प्रभावित होने के मद्देनजर बीयर पर प्रतिफल शुल्क को सरकार द्वारा कम कर दिया गया है। यह भी बता दें कि बीयर की शेल्फ लाइफ नौ महीने तक की होगी।
 


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