यूपी पंचायत चुनाव: मतगणना के लिए गाइडलाइन जारी, इन नियमों का करना होगा पालन

टीम भारत दीप |

कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट होने पर ही प्रवेश मिलेगा।
कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट होने पर ही प्रवेश मिलेगा।

किसी भी केंद्र में उम्मीदवार या उनके एजेंट को डबल मास्क और फेस शील्ड लगाना जरूरी कर दिया गया है। यह भी बताया गया कि अगर किसी ने डबल मास्क या फेस शील्ड नहीं लगाया तो इंट्री नहीं मिलेगी। जारी गाइडलाइन के अनुसार अगर किसी को सर्दी-जुकाम या फिर बुखार के लक्षण मिले तो उसे वापस भेज दिया जाएगा।

लखनऊ। कोरोना को लेकर मचे हाहाकार के बीच 2 मई को यूपी पंचायत चुनाव की मतगणना होनी तय है। कोविड—19 के बीच होनी वाली मतगणना को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है।

जानकारी के मुताबिक  प्रदेश में हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना में किसी भी केंद्र में उम्मीदवार या उनके एजेंट को डबल मास्क और फेस शील्ड लगाना जरूरी  कर दिया गया है। यह भी बताया गया कि अगर किसी ने डबल मास्क या फेस शील्ड नहीं लगाया तो इंट्री नहीं मिलेगी।

जारी गाइडलाइन के अनुसार अगर किसी को सर्दी-जुकाम या फिर बुखार के लक्षण मिले तो उसे वापस भेज दिया जाएगा। बताया गया कि मतगणना में प्रत्याशियों और उनके एजेंट को प्रवेश के लिए 48 घंटे पहले की आरटीपीसीआर या एंटीजन जांच की निगेटिव रिपोर्ट लाना जरूरी है। वैक्सीनेशन कोर्स पूर्ण किए जाने की रिपोर्ट होने पर ही प्रवेश मिलेगा।

इधर बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ने दो मई को होने जा रही मतगणना को लेकर गाइडलाइन जारी कर दिया है। दरअसल जारी गाइडलाइन के तहत डीएम को मतगणना के लिए सभी प्रत्याशियों और उनके मतगणना एजेंट को प्रवेश से पूर्व कोविड रिपोर्ट या वैक्सीनेशन कोर्स पूर्ण होने की रिपोर्ट दिखानी होगी।

बताया गया कि मतगणना केंद्र में इंट्री करने वाले सभी उम्मीदवार, उनके एजेंट को 48 घंटे पूर्व की रिपोर्ट दिखानी होगी। कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट होने पर ही प्रवेश मिलेगा। वहीं मतगणना के दिन पल्स आक्सीमीटर से टेस्ट, थर्मामीटर से टेस्ट के बाद ही अंदर इंट्री मिलेगी। बताया गया कि सभी मतगणना केंद्रों पर मेडिकल हेल्प डेस्क होना जरूरी किया गया है।

वहीं डाक्टर और टीम की उपस्थिति को भी अनिवार्य किया गया है। कहा गया है कि किसी भी स्थिति में मतगणना केंद्र पर भीड़ पर पाबंदी रहेगी। वहीं जारी गाइडलाइन के अनुसार किसी प्रकार का विजयी जुलूस नहीं निकाला जाएगा। बताया गया कि मतगणना हॉल को कोविड प्रोटोकॉल के तहत बनाने को कहा गया है।

वहीं एडीएम प्रशासन ने आदेश जारी कर कहा है कि सभी मतगणना स्थल पर अभिकर्ताओं और उम्मीदवारों के लिए डबल मास्क और फेस शील्ड का प्रयोग जरूरी हैं।
 


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