स्पेशल कोर्ट की मंजूरी के बाद उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पर दर्ज मुकदमा होगा वापस

टीम भारतदीप |
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उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य।
उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य।

एमपी—एमएलए स्पेशल कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की अर्जी को स्वीकार करते हुए उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ दर्ज मुकदमा वापस लेने की अनुमति प्रदान कर दी है।

प्रयागराज। एमपी—एमएलए स्पेशल कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की अर्जी को स्वीकार करते हुए उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ दर्ज मुकदमा वापस लेने की अनुमति प्रदान कर दी है। एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट के न्याधीश डा. बालमुकुंद ने उपमुख्यमंत्री के ऊपर दर्ज मुकदमे को वापस लेने का फैसला सुनाया।

अदालत ने एडीजीसी राजेश गुप्ता द्वारा प्रस्तुत अर्जी एवं तर्कों को गौर से सुना और कहा कि इस मामले में जनता को किसी प्रकार की कोई हानि नहीं हुई है। इसलिए शासन को यह मुकदमा वापस लेने की अनुमति दी जाती है।

गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले के मोहब्बतपुर पइंसा थाने पर गत 25 अगस्त 2008 को थाना प्रभारी चंद्रशेखर प्रसाद ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि कुछ लोग फर्जी संस्था बनाकर सभा की अनुमति लेकर गये और फिर दुर्गा प्रतिमा स्थापित करने का आयोजन करने लगे। वहां बाकायदा लाउडस्पीकर से अनाउंस करना शुरू कर दिया।

इस संबंध में जांच की गई तो पता चला कि संस्था फर्जी है और जिस समय यह सभा की गई उस समय धारा 144 लगी हुई थी। जिसकी वजह से पुलिस ने विवेचना के बाद धारा 467, 468, 471 व 188 के अंतर्गत आरोप पत्र अदालत में दालिख किया था।

अदालत ने अपने संज्ञान में लेकर मामले की कार्यवाही किया जिसमें इन्हें जमानत पर रिहा किया गया था। उत्तर प्रदेश शासन ने इस मुकदमे को जनहित में वापस लिए जाने का निर्णय लिया था। इसके पश्चात जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर शासकीय अधिवक्ता ने वाद को वापस लिए जाने की अनुमति प्रदान किए जाने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था, जिस पर यह आदेश पारित हुआ।

इसी मामले में उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को राहत मिली है।


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