​यूपी पंचायत चुनाव: नई आरक्षण सूची जारी, जानिए कहां, कौन सी सीट हुई आरक्षित

टीम भारत दीप |

26 मार्च तक आरक्षण एवं आवंटन की अंतिम सूची का प्रकाशन कराना होगा।
26 मार्च तक आरक्षण एवं आवंटन की अंतिम सूची का प्रकाशन कराना होगा।

नए सिरे से चक्रानुक्रम आरक्षण प्रक्रिया का निर्धारण किया है। जिसके बाद शासन ने जिला पंचायत अध्यक्षों की आरक्षण सूची जारी की है। बताया गया कि किस जिले में कितनी क्षेत्र पंचायत किस श्रेणी के लिए आरक्षित होंगी यह भी तय हो गया है। ग्राम प्रधानों, ग्राम पंचायत सदस्यों के आरक्षण निर्धारण की प्रक्रिया तय कर दी है।

लखनऊ। हाइकोर्ट के आदेश के बाद यूपी सरकार ने 2015 को मूल वर्ष मानते हुए बुधवार को नए सिरे से चक्रानुक्रम आरक्षण प्रक्रिया का निर्धारण किया है। जिसके बाद शासन ने जिला पंचायत अध्यक्षों की आरक्षण सूची जारी की है। बताया गया कि किस जिले में कितनी क्षेत्र पंचायत किस श्रेणी के लिए आरक्षित होंगी यह भी तय हो गया है।

ग्राम प्रधानों, ग्राम पंचायत सदस्यों के आरक्षण निर्धारण की प्रक्रिया तय कर दी है। दरअसल पंचायतीराज विभाग ने आरक्षण निर्धारण का कार्यक्रम भी जारी किया है। मिली जानकारी के अनुसार सभी जिलाधिकारियों को 26 मार्च तक आरक्षण एवं आवंटन की अंतिम सूची का प्रकाशन कराना होगा।

वहीं अब हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक पंचायतों में आरक्षण व चुनाव कराने का रास्ता साफ हो गया है। बताते चलें कि प्रदेश कैबिनेट ने मंगलवार को यूपी पंचायत राज (स्थानों और पदों का आरक्षण और आवंटन) बारहवां संशोधन नियमावली, 2021 को मंजूरी दी थी।

इसी क्रम में कैबिनेट की मंजूरी के बाद विभाग ने बुधवार को 2015 को आधार वर्ष मानकर पंचायतों के चक्रानुक्रम आरक्षण लागू करने के लिए अधिसूचना जारी की। जारी आरक्षण निर्धारण कार्यक्रम के मुता​बिक 17 मार्च को जिला पंचायत अध्यक्ष पद का आरक्षण व आवंटन जारी करना किया गया।

जिसमें क्षेत्र पंचायत प्रमुख का जिलावार आरक्षण चार्ट जारी करना, निदेशालय की ओर से विकासखंड वार प्रधानों के पदों का आरक्षण चार्ट तैयार कर जिलों को उपलब्ध कराना  शामिल है।

वहीं 18 से 19 मार्च तक जिला स्तर पर आरक्षित ग्राम पंचायत प्रधानों, क्षेत्र पंचायत प्रमुखों का आवंटन करना, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के आरक्षण एवं आवंटन का जिला मजिस्ट्रेट की ओर से प्रस्ताव तैयार करने की अवधि निर्धारित की गई है।

वहीं 20 से 22 मार्च तक आरक्षित ग्राम पंचायत प्रधानों, क्षेत्र पंचायत प्रमुखों का आवंटन, जिला पंचायत क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के आरक्षण एवं आवंटन की प्रस्तावित सूची का जिला मजिस्ट्रेट के स्तर से प्रकाशन निर्धारित है। इसी प्रकार 20 से 23 मार्च तक प्रस्तावों पर आपत्तियां दर्ज कराई जा सकेगी।

वहीं 24 से 25 मार्च तक जिला मुख्यालय पर जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय में एकत्रित आपत्तियों का जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा निस्तारण किया जाएगा।

फिर 26 मार्च  जिला मजिस्ट्रेट की ओर से आरक्षित ग्राम पंचायत के प्रधानों, क्षेत्र पंचायत प्रमुखों का आवंटन, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के आरक्षण एवं आवंटन की अंतिम सूची का प्रकाशन करना तथा पंचायतीराज निदेशालय एवं जिला निर्वाचन अधिकारी को विवरण उपलब्ध कराना होगा। 

जानकारी के अनुसार जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए अनुसूचित जनजाति के पद शून्य है। वहीं अनुसूचित जाति के 16 व अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 20 पद निर्धारित है। इसी प्रकार क्षेत्र पंचायत प्रमुख के अनुसूचित जनजाति के पद 5, अनुसूचित जाति के पद 171 व अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 223 पद निर्धारित किए गए है।

इसी प्रकार ग्राम पंचायत प्रधान के लिए अनुसूचित जनजाति के 330 पद, अनुसूचित जाति के 12,045 व अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 15712 पद निर्धारित ​किए गए है।

ये है आरक्षण सूची: 


पंचायत ड्यूटी को ले​कर भी दिशा —निर्देश जारी
दरअसल पंचायत चुनाव ड्यूटी को लेकर भी दिशा—निर्देश जारी कर दिए गए है। बताया गया कि पूरे जनपद में एक ही दिन चुनाव होगा। निर्देश के अनुसार महिला कर्मियों और बीएलओ की भी ड्यूटी लगाई जायेगी। इसी क्रम में उन्हें दूसरे जनपद में भी ड्यूटी करनी पड़ सकती है। वहीं प्रत्येक पोलिंग पार्टी में महिला कार्मिक जरूरी नहीं होंगे।

किसी पोलिंग पार्टी में 2 तो किसी पार्टी में एक भी महिला कर्मी नहीं हो सकती है। एक पोलिंग पार्टी में पीठासीन अधिकारी के अलावा 3 मतदान अधिकारी होंगे। पोलिंग पार्टी के गठन के लिए ग्रेड पे के आधार पर कर्मियों को तीन वर्गो में बांटा जाएगा। जिसके तहत पीठासीन अधिकार, मतदान अधिकारी प्रथम, दितीय व तृतीय का निर्धारण होगा।


 


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