साली से शादी के फेर में पत्नी को उतारा था मौत के घाट,अब पूरी उम्र कटेगी जेल में

टीम भारत दीप |

अपर जिला जज रनवीर सिंह ने मलखान सिंह को पत्नी की हत्या का दोषी पाया।
अपर जिला जज रनवीर सिंह ने मलखान सिंह को पत्नी की हत्या का दोषी पाया।

मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने विवेचना के बाद हीरा सिंह व सुजान सिंह की नामजदगी गलत पाई। दोनों का नाम निकालकर मलखान सिंह के खिलाफ चार्जशीट अदालत में पेश की थी। मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियाेजन की ओर से आठ गवाह प्रस्तुत किए।

आगरा। चार साल पहले साली से शादी करने के फेर में पत्नी की कुल्हाड़ी से मारकर हत्या करने वाले आरोपित पति को कोर्ट ने मंगलवार को उम्रकैद की सजा सुनाई। यह घटना 18 मार्च 2017 की है। गांव झाड़े की गढ़ी थाना बाह निवासी मलखान सिंह ने पत्नी बसंती देवी की कुल्हाड़ी  से काटकर हत्या कर दी थी।

इसके बाद मृतका के भाई गयाराम ने मलखान सिंह व अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार आरोपित की शादी 20 साल पहले बसंती से हुई थी। कोई संतान न होने के चलते वह साली से शादी करना चाहता था। ससुराल वालों ने इससे इंकार कर दिया। इससे आक्रोशित होकर मलखान सिंह ने पत्नी को कुल्हाड़ी से प्रहार कर काट डाला था।

मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने विवेचना के बाद  हीरा सिंह व सुजान सिंह की नामजदगी गलत पाई। दोनों का नाम निकालकर मलखान सिंह के खिलाफ चार्जशीट अदालत में पेश की थी। मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियाेजन की ओर से आठ गवाह प्रस्तुत किए।

साक्ष्यों एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रूपेश गोस्वामी के तर्क के आधार पर अपर जिला जज रनवीर सिंह ने मलखान सिंह को पत्नी की हत्या का दोषी पाया। उसे सश्रम आजीवन कारवास की सजा सुनाई।

दुष्कर्म के आरोपित को नहीं मिली जमानत

किशोरी से दुष्कर्म एवं पाक्सो एक्ट के आरोपित को अदालत से जमानत नहीं मिल सकी। विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावी क्षेत्र सर्वजीत कुमार सिंह ने आरोपित की ओर से प्रस्तुत जमानत-प्रार्थना पत्र को खारिज करने के आदेश किए।

न्यू आगरा इलाके की रहने वाली किशोरी को दो साल पहले सगे सबंधी ने बहाने से गेस्ट हाउस में ले जाकर दुष्कर्म किया। उसे ब्लैकमेल कर रहा था। आरोपित ने इस साल 19 सितंबर को किशोरी को घर पर बुलाकर दुष्कर्म किया।

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