बंगलूरू में हेलमेट को लेकर लागू हुआ नया नियम, पकड़े गए तो मिलेगी ये सजा

टीम भारत दीप |
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साथ बैठने वाला हेलमेट नहीं लगाता  है। ऐसे लोगों की जान की सुरक्षा के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है।
साथ बैठने वाला हेलमेट नहीं लगाता है। ऐसे लोगों की जान की सुरक्षा के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है।

सड़क दुर्घटनाओं में हो रही मौतों को रोकने के लिए कनार्टक सरकार ने एक सख्त कदम उठाया है। अब दो पाहिया वाहनों की सवारी करने वालों को हर हाल में हेलमेट लगाना होगा।

बंगलूरू। सड़क दुर्घटनाओं में हो रही मौतों को रोकने के लिए कनार्टक सरकार ने एक सख्त कदम उठाया है। अब दो पाहिया वाहनों की सवारी करने वालों को हर हाल में हेलमेट लगाना होगा। यहां तक कि चार साल से अधिक आयु के सभी बच्‍चों को भी दोपहिया वाहन पर हेलमेट पहनना अनिवार्य हो गया है। 

सरकार द्वारा जारी नए नियमों के अगर कोई दो पहिया सवार नियमों का उल्‍लंघन करता है, तो चालान के साथ-साथ उसका ड्राइविंग लाइसेंस 3 माह के लिए निलंबित भी किया जा सकता है। सड़क दुर्घटना में हर साला लाखों की संख्या में लोगों की जान चली जाती है।

कई बार बाइक चलाने वाला तो हेलमेट लगाए रहता है, लेकिन साथ बैठने वाला हेलमेट नहीं लगाता है। ऐसे लोगों की जान की सुरक्षा के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है। 

हमारे देश में हेलमेट लगाने को लेकर काफी लापरवाही बरती जाती है। 2017 के एक आंकड़े के मुताबिक, देश में हेलमेट नहीं पहनने की वजह से रोज 98 लोगों की मौत होती है। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि टू-व्‍हीलर चलाते समय हेलमेट पहनना कितना जरूरी है। अधिकतर लोग सिर्फ चालान से बचने के लिए हेलमेट पहनते हैं और जब मौका मिलता है उतार देते हैं। 

सभी दो पहिया सवार हेलमेट पहने इसके लिए परिवहन विभाग ने बिना हेलमेट टू-व्‍हीलर चलाने पर जुर्माना काफी बढ़ा दिया है। कुछ राज्‍यों में यह 1000 रुपये तक है। अगर हजार रुपए के चालान से बचने के लिए भी अगर लोग हेलमेट पहनना शुरू कर देते हैं, तो कई जानें बच सकती हैं। 


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