अतीक अहमद को कोर्ट में पेश होने का आदेश, जान के खतरे का हवाला देते हुए मांगी थी छूट

टीम भारतदीप |
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अतीक अहमद।
अतीक अहमद।

बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद को एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने पेशी पर हाजिर होने का आदेश दिया है। कोर्ट के आदेश के अनुसार अतीक अहमद को आगामी 13 नवंबर को कोर्ट के समक्ष पेश होना होगा।

प्रयागराज। बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद को एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने पेशी पर हाजिर होने का आदेश दिया है। कोर्ट के आदेश के अनुसार अतीक अहमद को आगामी 13 नवंबर को कोर्ट के समक्ष पेश होना होगा।

कोर्ट ने अतीक की उस अपील को खारिज कर दिया, जिसमें उसने पेशी के दौरान खुद की जान का खतरा बताते हुए वीडियो क्रॉन्फ्रेंसिंग से पेशी करने की मांग की थी। मगर कोर्ट के अनुसार अब अतीक अहमद को कोर्ट में पेश होना होगा। 

एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने पूर्व सांसद अतीक अहमद को आगामी 13 नवंबर को कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने अतीक अहमद की ओर से व्यक्तिगत पेशी की छूट देने की अर्जी को खारिज कर दिया है। स्पेशल कोर्ट ने अतीक को व्यक्तिगत रूप से हाजिर करने के लिए यूपी के गृह सचिव को पत्र लिखे जाने का भी आदेश दिया है।

कोर्ट ने ये आदेश शासकीय अधिवक्ता की दलीलें सुनने के बाद दिया है। बता दें कि इन दिनों अतीक अहमद गुजरात की अहमदाबाद जेल में बंद है। पिछले दिनों अतीक अहमद की ओर से कोर्ट में अर्जी लगाई गई थी कि वह बीमारी के चलते इतना लंबा सफर करने में असमर्थ है।

इसके अलावा अतीक अहमद ने अपनी अपील में पेशी के दौरान खुद की जान का खतरा भी बताया था। लेकिन कोर्ट ने अतीक अहमद की इस दलील को दरकिनार करते हुए उसे कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है।

गौरतलब है कि अतीक अहमद पर वर्ष 2016 के कातिलाना हमले में शामिल होने का आरोप है। इस मुकदमे में उसके ऊपर आरोप तय होना है।


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