बरेली में दर्ज हुआ लव जिहाद का पहला मामला, आरोपी ने बनाया जबरन धर्म परिवर्तन का दबाव

टीम भारत दीप |

दूसरे संप्रदाय का एक युवक उनकी बेटी को बहला-फुसलाकर धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहा है।
दूसरे संप्रदाय का एक युवक उनकी बेटी को बहला-फुसलाकर धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहा है।

उत्तर प्रदेश में लव जिहाद को रोकने के लिए बने कानून के अस्तित्व में आने के बाद पुलिस प्रशासन इस तरह के मामले में सख्ती से निपट रही है। जहां शनिवार को फिरोजाबाद में कानून बनने के चंद घंटे बाद ही लव जिहाद का मामला पकड़ में आया वहीं बरेली में जबरन धर्म परिवर्तन कराने के लिए दबाव डालने पर पहला मामला दर्ज किया गया।

बरेली। उत्तर प्रदेश में लव जिहाद को रोकने के लिए बने कानून के अस्तित्व में आने के बाद पुलिस प्रशासन इस तरह के मामले में सख्ती से निपट रही है।

जहां शनिवार को फिरोजाबाद में कानून बनने के चंद घंटे बाद ही लव जिहाद का मामला पकड़ में आया वहीं बरेली में जबरन धर्म परिवर्तन कराने के लिए दबाव डालने पर पहला मामला दर्ज किया गया। वहीं मध्य प्रदेश में मुस्लिम पति द्वारा उर्दू—अरबी न ​सीख पाने के कारण पत्नी से मारपीट की गई ।​युवती ने थाने पहुंचकर पति के खिलाफ मामला दर्ज कराया।   


योगी सरकार द्वारा लाए गए विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम-2020 को राज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद प्रदेश में इस मामले में दर्ज हुआ यह पहला केस है। केस के मुताबिक, बरेली के देवरनियां गांव के रहने वाले टीकाराम ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है कि गांव का ही रहने वाला दूसरे संप्रदाय का एक युवक उनकी बेटी को बहला-फुसलाकर धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहा है।

पुलिस ने टीकाराम की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, शिकायतकर्ता ने बताया कि शरीफनगर गांव के रहने वाले रफीक अहमद के बेटे उवैस अहमद ने उनकी बेटी के साथ जान-पहचान बढ़ाई और बाद में उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने लगा।

शिकायतकर्ता ने बताया कि उन्होंने तथा उनके परिवार ने कई बार उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया था लेकिन वह मानने को राजी नहीं है।उवैस लगातार उनकी बेटी पर धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहा था। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी भी दे रहा था। इसके बाद उन्होंने देवरनियां थाने में शिकायत दर्ज करा दी।

पुलिस ने अध्यादेशित उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 3/5, 2020 तथा आईपीसी की धारा 504/506 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने बताया कि मामले में कार्रवाई की जा रही है। आरोपी मौके से फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है।

वहीं मध्य प्रदेश में ऐसे ही एक मामले में पुलिस ने एक युवक की गिरफ्तारी की है। मामला शहडोल का है, जहां एक मुस्लिम पति ने हिंदू पत्नी की उर्दू और अरबी न सीखने पर पिटाई की। पीड़िता ने बताया कि शादी के कुछ ही सालों बाद परिवार के लोग उस पर मुस्लिम धर्म के तौर-तरीके सीखने के लिए दबाव बनाने लगे। सबसे ज्यादा दबाव उर्दू और अरबी सीखने को लेकर था।

महिला इसके लिए तैयार नहीं थी। मना करने पर पति पिटाई करने लगा। रोज की मारपीट से तंग आकर वह ससुराल से भाग गई। उसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने तुरंत आरोपी पति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।


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