कोरोना संकट के बीच ईपीएफ खाताधारकों को सरकार की बड़ी राहत, फिर निकाल सकेंगे पैसा

टीम भारत दीप |
अपडेट हुआ है:

श्रम और रोजगार मंत्रालय ने सोमवार को जानकारी उपलब्ध कराई है।
श्रम और रोजगार मंत्रालय ने सोमवार को जानकारी उपलब्ध कराई है।

इसके मुताबिक 3 महीने के मूल वेतन और महंगाई भत्ते की सीमा तक गैर वापसी योग्य निकासी या ईपीएफ खाते में सदस्य की जमा राशि का 75 प्रतिशत तक जो भी कम हो दिया जाता है।

नई दिल्ली। कोरोना वायरस के चलते लोगों का बजट बिगड़ चुका है। इसको देखते हुए लोग लगातार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ में एडवांस लेने के लिए आवेदन कर रहे हैं। ऐसे में सरकार ने कर्मचारियों को राहत देते और कोरोना की दूसरी लहर से निपटने के लिए अंश धारकों को फिर गैर वापसी एडवांस पीएफ यानी अग्रिम भविष्य निधि निकासी के लिए इजाजत दे दी है। इस संबंध में श्रम और रोजगार मंत्रालय ने सोमवार को जानकारी उपलब्ध कराई है।

आरबीआई ने इस बैंक का लाइसेंस किया रद्द, ऐसे मिलेगा जमाकर्ताओं का पैसा 

सरकार की ओर से कहा गया है कि पहली लहर के दौरान एडवांस का लाभ लेने वाले सदस्य दूसरी एडवांस का विकल्प भी ले सकते हैं। इसके मुताबिक 3 महीने के मूल वेतन और महंगाई भत्ते की सीमा तक गैर वापसी योग्य निकासी या ईपीएफ खाते में सदस्य की जमा राशि का 75 प्रतिशत तक जो भी कम हो दिया जाता है। किसी सदस्य को इससे कम राशि की जरूरत है तो उसके लिए भी आवेदन कर सकते हैं। 

COVID19: महामारी के बीच मात्र 12 रुपये की किस्त ने कई परिवारों को संकट से उबारा

सरकार ने कहा है कि महामारी के दौरान ईपीएफ सदस्यों को बड़ी सहायता की गई है। इससे उन्हें सहूलियत मिली है। गौरतलब है कि ईपीएफओ ने अब तक 70.31 लाख लोगों का एडवांस दावे का निपटारा किया है। कुल 18698.15 करोड़ रुपये वितरित करने की बात कही है। सरकार की ओर से कहा गया है कि मुश्किल समय है, सदस्यों के लिए वित्तीय सहयोग की आवश्यकता की जरूरत थी। ऐसे में हमने विचार करके उनके दावों को प्राथमिकता के आधार पर फैसला किया और उनकी सहायता की।


संबंधित खबरें