यूपी पुलिसः मूंछों पर मर्जी से दे सकते हैं ताव, दाढ़ी के लिए ‘साहब‘ की हामी जरूरी
डीजीपी ने सर्कुलर में कहा है कि धार्मिक आधार पर अस्थायी अवधि के लिए दाढ़ी रखने और लंबे बाल रखने की अनुमति कार्यालय के प्रमुख द्वारा दी जा सकती है।
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के बागपत में एक पुलिसकर्मी की दाढ़ी को लेकर छिड़े विवादों के बाद डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी ने एक आदेश जारी किया है। इसमें उन्होंने सिख पुलिसकर्मियों के छोड़कर अन्य सभी के लिए दाढ़ी रखने पर प्रतिबंध लगा दिया है।
डीजीपी ने सर्कुलर में कहा है कि धार्मिक आधार पर अस्थायी अवधि के लिए दाढ़ी रखने और लंबे बाल रखने की अनुमति कार्यालय के प्रमुख द्वारा दी जा सकती है।
डीजीपी कार्यालय से जारी सर्कुलर में कहा गया है कि स्टाइलिश दाढ़ी-बाल के लिए कोई अनुमति नहीं होगी। पुलिसकर्मी अपनी मूंछ इच्छानुसार रख सकते हैं लेकिन मूंछें ट्रिम्ड होनी चाहिए और उनका रखरखाव अच्छा होना चाहिए।
उन्होंने अफसरों को निर्देश दिए कि वे गलत वर्दी और दाढ़ी-बाल को लेकर टोकाटाकी जरूर करें, जिससे अनुशासन बना रहे। जारी आदेश में सभी पुलिस अफसरों को पत्र लिखकर कहा है कि ऐसी सूचना मिल रही हैं कि कई पुलिसकर्मी ड्यूटी के समय पूरी वर्दी धारण नहीं कर रहे हैं।
उन्होंने निर्देश दिए कि सभी पुलिस कर्मी निर्धारित वर्दी ही पहनेंगे, वर्दी साफ सुथरी होनी चाहिए। वर्दी के पैटर्न शू के अलावा कोई जूता, चप्पल या सैंडिल नहीं पहनेंगे। उन्होंने पुलिस कर्मियों को गलत वर्दी, टोपी, नेम प्लेट, कमीज का बटन खुला रखने और निर्धारित जूता-मोजा नहीं पहनने की प्रथा को खत्म करने के लिए कहा है।
डीजीपी के इस सर्कुलर को लेकर सोशल मीडिया पर अलग-अलग प्रतिक्रिया आ रही है। वहीं तर्क-वितर्क जोरों से चल रहे हैं।