निवेश का सबसे अच्छा विकल्प बना सुकन्या समृद्धि योजना, एक साल में इसमें 29 हजार करोड़ हुए जमा

टीम भारत दीप |

खाता खोलने से 5 साल के बाद बंद किया जा सकता है।
खाता खोलने से 5 साल के बाद बंद किया जा सकता है।

इसमें निवेश के लिए कोई भी अभिभावक बेटी के जन्म से 10 साल की उम्र तक उनके नाम खाता खोल सकता है। इस स्कीम को बैंक या पोस्ट ऑफिस में कहीं भी खोला जा सकता है। सुकन्या समृद्धि योजना में अभी 7.6% सालाना ब्याज मिल रहा है। इसमें 250 रुपए में खाता खोला जा सकता है। इसमें एक साल में अधिकतम 1.5 लाख रुपए का ही निवेश किया जा सकता है।

नई दिल्ली।सरकार द्वारा छोटे निवेशकों और कन्याओं के अ​च्छी भविष्य के लिए शुरू की गई सुकन्या समृद्धि योजना निवेश का सबसे ​बढ़िया विकल्प बनकर सामने आया है। नेशनल सेविंग्स इंस्टीट्यूट द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार इस योजना के तहत मई 2021 तक 1.05 लाख करोड़ रुपए लोगों द्वारा जमा कराए गए है।

पिछले साल मई के अंत में यह राशि 75,522 करोड़ थी। यानी बीते एक साल में ही इस योजना में निवेश की रकम करीब 40% बढ़ी है। इसका प्रमुख कारण है इस योजना में निवेश करने वालों को सरकार भरपूर्ण राहत दे रहीं है उन्हें टैक्स में भी छूट दी जा रही है। इसलिए लोगों का सबसे पसंदीदा विकल्प बनकर उभरा है। 

लड़की के 10 साल का होने तक खोल सकते हैं खाता

इसमें निवेश के लिए कोई भी अभिभावक बेटी के जन्म से 10 साल की उम्र तक उनके नाम खाता खोल सकता है। इस स्कीम को बैंक या पोस्ट ऑफिस में कहीं भी खोला जा सकता है। सुकन्या समृद्धि योजना में अभी 7.6% सालाना ब्याज मिल रहा है। इसमें 250 रुपए में खाता खोला जा सकता है। इसमें एक साल में अधिकतम 1.5 लाख रुपए का ही निवेश किया जा सकता है।

21 साल का होने पर मैच्योर हो जाएगा अकाउंट

लड़की के 21 साल का होने या लड़की की शादी होने के बाद एकाउंट मैच्योर हो जाएगा और आपको पूरा पैसा ब्याज सहित मिल जाएगा। सुकन्या समृद्धि योजना खाते से बेटी के 18 साल की उम्र के बाद बच्चे की उच्च शिक्षा के लिए खर्च के मामले में 50% तक रकम निकाली जा सकती है। इसमें खाता खोलने के लिए बच्ची का बर्थ सर्टिफिकेट देना जरूरी है।

5 साल बाद भी बंद कर सकते हैं खाता

खाता खोलने से 5 साल के बाद बंद किया जा सकता है। यह भी कई परिस्थितियों में किया जा सकता है, जैसे कोई खतरनाक बीमारी होने पर या अगर किसी दूसरे कारण से खाता बंद किया जा रहा हो तो इसकी इजाजत दी जा सकती है, लेकिन उस पर ब्याज सेविंग एकाउंट के हिसाब से मिलेगा।

चालू वित्त वर्ष में सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अधिकतम 1.5 लाख रुपए जमा कराए जा सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश करने पर आयकर कानून की धारा 80C के तहत टैक्स छूट का लाभ लिया जा सकता है। इसके तहत 1.5 लाख तक के सालाना निवेश पर आप टैक्स छूट पा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए यहां क्लिक करें

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