पेंशन पर कम हुई टेंशन: सरकार ने नियमों में किया बदलाव, मिलेगी ये राहत

टीम भारत दीप |

नई व्यवस्था के तहत केंद्र सरकार ने ऐसी तमाम परेशानियां दूर किया है।
नई व्यवस्था के तहत केंद्र सरकार ने ऐसी तमाम परेशानियां दूर किया है।

अब 01-01-2020 से NPS कर्मचारी की मृत्यु होने पर पत्नी को शुरू के 10 साल अन्तिम सैलरी की 50% पेन्शन मिलेगी। इसके बाद 30% पूरी जिन्दगी एवं आश्रित पुत्र/ पुत्री को नौकरी व अन्य सुविधाओं की बात कही गई है। दरअसल केंद्रीय कर्मियों की मौत होने के बाद उनके परिवार वालों को कई तरह के दस्तावेज दिखाने होते थे, फिर एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय तक फाइल घूमती रहती थी।

नई दिल्ली। कोविड—19 महामारी को लेकर केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने पारिवारिक पेंशन को लेकर होने वाली टेंशन दूर कर दी है। केन्द्र सरकार ने नियमों में बदलाव किया है। मिली जानकारी के मुताबिक अब 01-01-2020 से NPS कर्मचारी की मृत्यु होने पर पत्नी को शुरू के 10 साल अन्तिम सैलरी की 50% पेन्शन मिलेगी।

इसके बाद 30% पूरी जिन्दगी एवं आश्रित पुत्र/ पुत्री को नौकरी व अन्य भुगतान की बात कही गई है। दरअसल केंद्रीय कर्मियों की मौत होने के बाद उनके परिवार वालों को कई तरह के दस्तावेज दिखाने होते थे, फिर एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय तक फाइल घूमती रहती थी। मगर नई व्यवस्था के तहत केंद्र सरकार ने ऐसी तमाम परेशानियां दूर किया है।

बताया जा रहा है कि कोविड को ध्यान में रखते हुए पारिवारिक पेंशन के नियमों को आसान बनाया गया है। वहीं औपचारिकताओं और प्रक्रियाओं (Formalities and Process) का इंतजार किए बिना अब परिवार के पात्र सदस्य को अस्थाई तौर पर पारिवारिक पेंशन की स्वीकृति दी जाएगी। इसके लिए उन्हें केवल नौकरीपेशा केंद्रीय कर्मी का मृत्यु प्रमाण पत्र और पारिवारिक पेंशन के लिए क्लेम करना होगा।

इसी आधार पर उन्हें अस्थाई पेंशन की स्वीकृति भी दी जाएगी। बताते चलें कि CCS (Pension) Rules 1972 के नियम 80 (A) के अनुसार, सरकारी कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु होने पर परिवार के पात्र सदस्य को अनंतिम अस्थाई पेंशन की स्वीकृति दी जा सकती है, जब पारिवारिक पेंशन का मामला सैलरी और अकाउंट ऑफिस भेज दिया गया हो।

वहीं वर्तमान में चल रही महामारी को ध्यान में रखते हुए यह निर्देश जारी किए गए हैं कि पारिवारिक पेंशन का मामला सैलरी और अकाउंट ऑफिस को फारवर्ड किए बिना ही लाभ दिया जाए। अर्थात् परिवार के पात्र सदस्य द्वारा पारिवारिक पेंशन और मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए दावा प्राप्त होने पर अस्थाई पारिवारिक पेंशन को तत्काल स्वीकृति दी जाए।


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