यूपी: 24 को खत्म हो रहा लॉकडाउन, नई व्यवस्था के साथ छूट व पाबंदियों के बीच यूं मिलेगी राहत

टीम भारत दीप |

शनिवार और रविवार की बंदी अभी बनी रहेगी।
शनिवार और रविवार की बंदी अभी बनी रहेगी।

दरअसल आईआईटी कानपुर के विशेषज्ञों ने प्रदेश के गिरते कोरोना ग्राफ को देखते हुए ये मान लिया है कि उत्‍तर प्रदेश में अब आगे बंदी की कोई जरूरत नहीं है। बताया जा रहा है कि राज्‍य सरकार के अन्‍य विशेषज्ञों का मानना है कि प्रदेश में अब आगे बंदी की कोई खास जरूरत नहीं है। इस कारण अब आगे आम लोगों और खासतौर पर कारोबारियों को सरकार राहत सरकार देने जा रही है।

लखनऊ। कोरोना संक्रमण को लेकर यूपी में चल रहा लॉकडाउन 24 को समाप्त हो रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि योगी सरकार यहां 25 मई से नई व्यवस्था के साथ आम जनजीवन शुरू कर देगी। दरअसल आईआईटी कानपुर के विशेषज्ञों ने प्रदेश के गिरते कोरोना ग्राफ को देखते हुए ये मान लिया है कि उत्‍तर प्रदेश में अब आगे बंदी की कोई जरूरत नहीं है।

बताया जा रहा है कि राज्‍य सरकार के अन्‍य विशेषज्ञों का मानना है कि प्रदेश में अब आगे बंदी की कोई खास जरूरत नहीं है। इस कारण अब आगे आम लोगों और खासतौर पर कारोबारियों को सरकार राहत सरकार देने जा रही है। शासकीय सूत्रों के अनुसार सरकार सबसे पहले 12 घंटे के लिए दिन में अधिकांश प्रतिष्‍ठान खोल देगी और उसके साथ में वीकेंड लॉकडाउन लागू रहेगा।

बताया गया कि  फिलहाल वीकेंड बंदी अभी जारी रहेगी यानि शनिवार और रविवार की बंदी अभी बनी रहेगी। चर्चा है कि बाकी दिन सुबह सात बजे से लेकर शाम को सात बजे तक बाजार और प्रतिष्‍ठान खुले रहेंगे। इसमें निजी कार्यालय भी 50 फीसद क्षमता के साथ काम कर सकेंगें। बताया गया कि बाजार भी शारीरिक दूरी और कोरोना मानकों का पालन करते हुए खुलेंगे।

इसमे प्रत्‍येक दुकानदार को कोरोना प्रोटोकॉल का पूरा पालन करना होगा। सूत्रों के मुताबिक सरकार अभी सिनेमा हॉल, स्‍वीमिंग पूल, सैलून, ब्‍यूटी पार्लर अभी नहीं खोलेने जा रही हैं। जानकारी के मुताबिक ऐसी संभावना कि इनको खोलने में संक्रमण के फैलने का खतरा अधिक है। ऐसे में इसमें कुछ समय अभी और लग सकता है। उधर स्‍कूलों को भी फिलहाल सरकार ने 30 मई तक बंद रखने का फैसला कर लिया है।

बताया जा रहा है कि स्‍कूल इससे आगे भी बंद रहेंगे। वहीं ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी। माना जा रहा है कि सरकार के ये सारे निर्णय 22 या 23 मई की शाम नई गाइडलाइन के रूप में जारी कर सकती है।


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