मिली राहत, अब 31 मार्च तक करा सकते है ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी रिनुअल

टीम भारतदीप |

परिवहन विभाग ने 31 दिसंबर 2020 तक कोई कार्रवाई नहीं करने का फैसला किया था।
परिवहन विभाग ने 31 दिसंबर 2020 तक कोई कार्रवाई नहीं करने का फैसला किया था।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस समेत गाड़ी से जुड़े अन्य दस्तावेजों की वैधता को 31 मार्च 2021 तक के लिए बढ़ा दिया है।

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने कोरोना संकट को देखते हुए एक बार फिर ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ियों के पंजीयन (RC) और फिटनेस की तारीख बढ़ाकर लोगों को बड़ी राहत दी है।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस समेत गाड़ी से जुड़े अन्य दस्तावेजों की वैधता को 31 मार्च 2021 तक के लिए बढ़ा दिया है।

बता दें कि कोरोना और लॉकडाउन के दौरान जिन लोगों का ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी परमिट और फिटनेस प्रमाण पत्र की वैधता खत्म हो गई थी। उसके नवीनीकरण के लिए विभाग ने पहले 31 दिसंबर तक का समय दिया था।

गौरतलब है कि मार्च 2020 के बाद से जिनके ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी, परमिट और फिटनेस प्रमाण पत्र की वैधता खत्म हो गई थी। उन पर परिवहन विभाग ने 31 दिसंबर 2020 तक कोई कार्रवाई नहीं करने का फैसला किया था।

लेकिन रविवार को एक बार फिर से केंद्र सरकार ने लोगों को राहत दी है। इस तरह अब 31 मार्च 2021 तक आपके ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन के कागज, गाड़ी का परमिट और फिटनेस सर्टिफिकेट 31 मार्च तक वैध माने जाएंगे।

बता दें कि नियम के मुताबिक 31 मार्च के बाद पकड़े जाने पर 5 हजार रुपये तक का जुर्माना वसूला जाएगा। बताते चले कि कमर्शियल वाहन मालिकों ने पहले केंद्र सरकार से कुछ और वक्त तक के लिए छूट देने की मांग की थी।

कमर्शियल वाहन में स्कूल बस मालिकों ने खासकर मोहलत की मांग की थी। बस मालिकों के कहना है कि अभी भी स्कूल बसें सड़कों पर उतर नहीं पाई हैं, ऐसे में सरकार ने लोगों की अर्जी सुनकर उनके लिए नए साल में तोहफा दिया है। हालांकि अब लोगों को 31 मार्च से पहले अपने सारे ट्रैफिक से जुड़े कागजात दुरुस्त कर लेना चाहिए।

बता दें कि अब आप घर बैठे ही ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी के नवीनीकरण करा सकते हैं। जिसके लिए आपको सर्वप्रथम अपने राज्य के परिवहन विभाग की वेबसाइट पर जाना होगा उसके बाद लाइसेंस संबंधित सेवाओं पर क्लिक करके आवेदककर्ता को ड्राइविंग लाइसेंस सेवाओं पर क्लिक करना होगा।

इसके साथ ही ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस रिनुअल करते समय आपको ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर और कुछ पर्सनल जानकारियां देनी होंगी। हालांकि कुछ राज्यों में ऑनलाइन और कुछ राज्यों में अभी भी आरटीओ ऑफिस जाकर अपना स्लॉट बुक कराना होगा।

बता दें कि आरटीओ ऑफिस में बॉयोमेट्रिक डिटेल्स की जांच के बाद आपके सभी कागजात को सत्यापित किया जाएगा। इसके बाद आपके लाइसेंस का नवीनीकरण हो जाएगा।


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