यूपीः गाड़ी चलाते समय इधर-उधर थूका तो लगेगा जुर्माना

भारत दीप टीम |

संबंधित विधेयक सरकार कैबिनेट में लाने की तैयारी में  है।
संबंधित विधेयक सरकार कैबिनेट में लाने की तैयारी में है।

उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की दिशा में योगी सरकार लगातार आगे कदम बढ़ा रही है। सूबे में साफ-सफाई व्यवस्था दुरूस्त करने की नीयत से योगी सरकार अब यूपी में सिंगापुर माॅडल अपनाने की तैयारी में है। इसके लिए योगी सरकार साफ-सफाई को लेकर प्रदेशवासियों को जागरूक करने के साथ ही अब गंदगी करने पर जुर्माना ठोकने की तैयारी भी कर रही है।

लखनऊ। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की दिशा में योगी सरकार लगातार आगे कदम बढ़ा रही है। सूबे में साफ-सफाई व्यवस्था दुरूस्त करने की नीयत से योगी सरकार अब यूपी में सिंगापुर माॅडल अपनाने की तैयारी में है। इसके लिए योगी सरकार साफ-सफाई को लेकर प्रदेशवासियों को जागरूक करने के साथ ही अब गंदगी करने पर जुर्माना ठोकने की तैयारी भी कर रही है।

इसके तहत अगर अब गाड़ी चलाते समय अगर किसी ने थूंका तो उससे 1000 रूपये का जुर्माना वसूल किया जाएगा। इससे संबंधित विधेयक सरकार कैबिनेट में लाने की तैयारी में भी है। बताया जा रहा है कि योगी सरकार जल्द ही उत्तर प्रदेश ठोस अपशिष्ठ ;प्रबंधनए संचालन एवं स्वच्छताद्ध नियमावली.2021 को कैबिनेट से पास कराने के लिए कमर कस चुकी  है।

नगर विकास विभाग ने इस पर लोगों से राय और सुझाव भी मांगे हैं। बताया गया कि शहरों में साफ़ सफाई के लिए कई योजनाएं चल रही  हैंए बावजूद इसके लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। चूंकि गंदगी फैलाने पर जुर्माने के लिए अभी तक स्पष्ट प्रावधान नहीं हैए इस कारण सरकार इस विधेयक के माध्यम से गंदगी फ़ैलाने वालों पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है।

प्रस्तावित नियमावली के अुनसार किस शहर में क्या करने पर कितना जुर्माना वसूला जाएगा। इन सबका मसौदा तैयार कर लिया गया है। बताया गया कि गाड़ी चलाते समय गंदगी फेकने या फिर थूकने पर बड़े नगर निगम में 1000 रुपएए छोटे नगर निगम 750ए पालिका परिषद में 500 और नगर पंचायत में 350 रुपए जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

इसी तरह सर्वाजनिक स्थान या खुले स्थान पर कूड़ा फेंकने या गंदगी फैलाने पर बड़े शहरों में 500ए छोटे शहरों में 400ए पालिका परिषद में 300 और नगर पंचायत में 200 रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा। इसी तरह स्कूलए अस्पताल के पास गंदगी फैलाने पर 750 रुपए से लेकर 300 रुपए तक जुर्माने का प्रावधान होगा।

थूकनाए पेशाब करनाए शौच करनाए जानवरों को खिलाने के लिए सामान बिखराने पर 250 रुपए से 50 रुपए तक जुर्माना लिया जाएगा। कूड़ा कचरा मिट्टी में दबाने या फिर जलाने और खुला कूड़ा गाड़ी लेकर चलने पर 2000 से एक हजार रुपए तक का प्रावधान किया जाएगा। वहीं खुले में जनवरों को शौच कराने पर 500 से 100 रुपए तक जुर्माना लगेगा।

इन सब के अलावा घरों का मलबा सड़क के किनारे रखने पर बड़े शहरों में 3000ए छोटे शहरों में 2500ए पालिका परिषद में 1500 और नगर पंचायत में 1000 रुपए का जुर्माना वसूल किया जाएगा।

पेड़ काटकर इधर-उधर फेंकने पर 200 से 50 रुपये तकए निजी नालियोंए सीवर लाइनों से घरेलू मलए मल जल खुलने में निकलानेए नाली व सीवर में चोक करने वाला सामान डालने पर 500 से 100 रुपए तक जुर्माने का प्राविधान होगा।बहरहाल मामला अभी पाइपलाइन में है।

कैबिनेट से विधेयक पास होने के साथ ही लोगों को अपनी गलत आदतों में सुधार करना ही होगा नहीं तो यह गलत आदत उनकी जेब पर भारी पड़ने वाली है।

 


संबंधित खबरें