यूपी: हाज़िर हों मुख्तार, कोर्ट ने दिया ये आदेश

टीम भारत दीप |

मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर के मामले में अगले सप्‍ताह गुरुवार को तलब करने का आदेश दिया है।
मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर के मामले में अगले सप्‍ताह गुरुवार को तलब करने का आदेश दिया है।

अपर सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट) कोर्ट न. 3, मऊ जनपद में मुख्तार को हाजिर होना पड़ेगा। दरअसल अपर सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट) कोर्ट न. 3, मऊ जनपद मऊ के न्यायाधीश ने गैंगेस्टर एक्ट के तहत दर्ज मामले में सदर के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को 13 अप्रैल को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है।

लखनऊ। तमाम दांव—पेंच के बाद आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बाहुबली मुख्तार अंसारी को यूपी लाए जाने का रास्ता साफ हो गया। वहीं अब 13 अप्रैल को 
 अपर सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट) कोर्ट न. 3, मऊ जनपद में मुख्तार को हाजिर होना पड़ेगा।

दरअसल अपर सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट) कोर्ट न. 3, मऊ जनपद मऊ के न्यायाधीश ने गैंगेस्टर एक्ट के तहत दर्ज मामले में सदर के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को 13 अप्रैल को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है।

गौरतलब है कि मोहाली कोर्ट ने इससे पहले मुख्‍तार को 11 अप्रैल तक न्‍यायिक अभिरक्षा में भेजा था जिसके बाद में मऊ कोर्ट का ये आदेश आया है। इससे मुख्‍तार का यूपी आना अब लगभग तय माना जा रहा है।

जानकारी के मुताबिक विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर कोर्ट रामअवतार प्रसाद ने सदर विधायक मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर के मामले में अगले सप्‍ताह गुरुवार को तलब करने का आदेश दिया है।

बताया गया कि थाना दक्षिण टोला में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 55/21 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट की पत्रावली के सुनवाई के दौरान विशेष अभियोजन अधिकारी कृष्ण शरण सिंह के तर्कों को सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट रामअवतार प्रसाद ने मुख्तार अंसारी को जिला कारागार रोपण पंजाब से 13 अप्रैल को अंतर्गत धारा 267 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत जारी वारंट भी तलब करने का आदेश दिया है।

ऐसा में यह माना जा रहा है कि 13 अप्रैल को मुख्तार को यहां पेश होना ही पड़ेगा।


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